Thursday, April 2, 2026
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Gonda News: अभी बिना टोकन के भी अपना धान बेंच सकते हैं किसान, एक नवम्बर से होगी खरीद

संवाददाता

गोण्डा। देवीपाटन संभाग के प्रभारी संभागीय खाद्य नियंत्रक दिनेश शर्मा ने किसानों को सूचित किया हैं कि खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत देवीपाटन संभाग के जनपद गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच तथा श्रावस्ती में आगामी धान खरीद आगामी एक नवंबर से किया जाना है। इस हेतु ई-उपार्जन पोर्टल पर कृषकों द्वारा कृषक पंजीयन कराया जाना है। इस पोर्टल पर आरंभ हो चुका है। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कामन धान रुपया 1940 प्रति कुंतल एवं ग्रेड ’ए’ धान रुपए 1960 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। धान खरीद वर्ष 2021-22 हेतु यदि किसी कृषक द्वारा अपना पंजीकरण अधिकतम 100 कुंतल धान विक्रय हेतु किया गया है तो वह अग्रेतर आदेशों तक ऑनलाइन सत्यापन से मुक्त रहेगा तथा किसान बंधु सोमवार से शनिवार तक अपने पंजीयन प्रपत्र में सत्यापित धान की मात्रा की सीमा तक केंद्रों पर धान विक्रय कर सकते हैं। किसान बंधु अग्रेतर आदेशों तक अपना धान बिना टोकन के भी किसी भी सरकारी धान क्रय केंद्र पर नियमानुसार विक्रय कर सकते हैं।

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कृषक बंधु ई-उपार्जन पोर्टल पर कृषक पंजीयन प्रपत्र में अपना आधार संख्या आधार कार्ड में अंकित नाम, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड, भूमि का रकबा, बोये गए धान का रकबा तथा आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर आदि सावधानीपूर्वक सही-सही भरेंगे ताकि समय से सत्यापन हो सके। जिससे धान विक्रय उपरांत भुगतान में असुविधा न हो। किसान बंधु अपना बैंक खाता सीबीएस युक्त बैंक शाखा में खुलवाए तथा बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करवायें। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में ही किया जाएगा। इस वर्ष आधार कार्ड लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए किसान बंधु पंजीकरण के समय अपना आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर ही अंकित कराएं ताकि एसएमएस द्वारा प्रेषित ओटीपी को भरकर पंजीकरण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक एवं आसानी से पूरा किया जा सके। कृषक बंधुओं को विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी यथा धान क्रय, भुगतान आदि आधार लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा। धान विक्रय के समय पंजीयन प्रपत्र के साथ आधार कार्ड एवं आधार कार्ड पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं खतौनी की छायाप्रति साथ लाएं एवं धान विक्रय के उपरांत केंद्र प्रभारी से पावती पत्र अवश्य प्राप्त कर लें।

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