संवाददाता
गोण्डा। राजस्व न्यायालय में मुकदमों का अम्बार कम करने के लिए शासन ने जमीन खरीद में स्टाम्प ड्यूटी कमी के मुकदमों को मामूली पेनाल्टी के साथ निपटाने की पहल की है। इसके लिए सिर्फ सौ रुपये का जुर्माना और स्टांप चोरी की धनराशि को ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा। यह व्यवस्था 31 आगामी मार्च तक लागू रहेगी। इससे लोगों को राहत मिलने के साथ स्टांप चोरी के मुकदमों कम होने ही उम्मीद है। जानकारी के अनुसार, जिले में स्टांप चोरी के केस की संख्या सैकड़ों में हैं। ये मामले प्रशासन खुद अपनी जांच के बाद चलाता है। जमीन का बैनामा कराने वालों द्वारा अदा की गई स्टाम्प ड्यूटी का मौके पर जाकर मिलान किया जाता है। यदि किसी भी तथ्य को छिपाकर कम स्टांप से रजिस्ट्री कराई जाती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कराकर भारी जुर्माना वसूल किया जाता है। इस जुर्माने की धनराशि मामलों की गंभीरता के आधार पर अफसर तय करते हैं। कई बार जुर्माना दस गुना तक होता रहा है। किन्तु अब मामूली जुर्माने के साथ ऐसे मामलों को निपटाने की तैयारी है।
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