Tuesday, April 7, 2026
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Gonda News : अपात्रों का किसान सम्मान निधि लेना पड़ेगा भारी

स्वेच्छा से वापस न करने वालों से होगी भू-राजस्व नियमों के तहत वसूली

जानकी शरण द्विवेदी

गोण्डा। तथ्य छिपाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले अपात्र व्यक्तियों की दुश्वारियां बढ़ने वाली हैं। सरकार ने अपात्र व्यक्तियों से यह धनराशि वापस लेने का फैसला किया है। मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने जनपद के किसानों से अपील की है कि यदि कोई अपात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ ले चुका है तो वह स्वेच्छा से अब तक मिल चुकी धनराशि को भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से वापस कर दे अन्यथा की स्थिति में उन्हें अब तक मिल चुकी धनराशि भूराजस्व नियमों के तहत वसूल की जाएगी।
सीडीओ ने बताया है कि जनपद में संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सम्बंध में भारत सरकार द्वारा जारी योजना की गाइड लाइंस के अनुसार भूमिहीन, संस्थागत भू स्वामी, ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य वर्तमान, भूतपूर्व संवैधानिक पदधारक है, पूर्व अथवा वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री, लोक सभा एवं राज्य सभा सदस्य, विधान सभा एवं विधान परिषद सदस्य, नगर निगमों के पूर्व एवं वर्तमान नगर प्रमुख, जिला पंचायतों के पूर्व अथवा वर्तमान अध्यक्ष, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं सरकार के अधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं में सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) ऐसे सेवानिवृत्त कर्मी जिनकी मासिक पेंशन 10 हजार से अधिक है (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विगत वित्तीय वर्ष में आयकर अदा किया हो, रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट, आर्किटेक्ट आदि व्यक्ति योजना के लाभ हेतु अपात्र घोषित हैं। साथ ही साथ योजना में पात्रता हेतु ऐसे परिवार जिसमें पति पत्नी तथा दो नाबालिग बच्चे हों, को एक यूनिट माना गया है। अतः यदि ऐसे परिवारों में त्रुटि वश एक से अधिक व्यक्तियों को योजना का लाभ मिल रहा हो, तो अब तक प्राप्त हो चुकी धनराशि को नियमानुसार वापस किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गाइड लाइन के अनुसार जारी श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले अपात्र व्यक्ति यदि त्रुटि वश योजना का लाभ ले रहे हैं, तो वे अब तक प्राप्त हुई किश्तों की धनराशि निम्नानुसार भारत सरकार के पोर्टल भारतकोष डॉट जीओवी डाट इन पर ऑनलाइन जमाकर उसकी एक प्रति उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा कर दें।
ऑनलाइन जमा करने की विधि के बारे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि लाभार्थी को सर्वप्रथम भारत सरकार की वेबसाइट bharatkosh.gov.in पर लॉगऑन करना होगा। इसके बाद Non Registered User पर क्लिक करें। फिर दिए गए फार्म को भरें। Depositors category-Individual Purpose दायीं तरफ दिए गए सर्च बटन को क्लिक करने पर Ministry-Agriculture सेलेक्ट करें। Purpose-Refund of Kisan Smman Nidhi भरें। विकल्प में कुल किश्तों की पूर्ण धनराशि जोड़कर डालें। तत्पश्चात अपना नाम एवं पूर्ण पता डालें एवं आगे DD पर क्लिक करके आगे बढें एवं निर्देशानुसार फाइनल पेमेंट करें। उन्होंने बताया कि इस विधि से कोई भी अपात्र कृषक अपनी धनराशि स्वयं जमा कर सकता है अथवा कृषि विभाग में न्याय पंचायत स्तर पर कार्यरत एटीएम, बीटीएम, प्राविधि सहायक वर्ग-3 अथवा बीज गोदाम प्रभारी की सहायता ले सकते हैं। अपात्र कृषकों द्वारा त्रुटिवश प्राप्त की गई धनराशि वापस न करने की स्थिति में भू-राजस्व नियमों के अनुसार वसूली की जाएगी।

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