जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। जिला जज संजय शंकर पाण्डेय ने हिन्दुस्तान मुर्दाबाद व पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) बसंत कुमार शुक्ला ने बताया कि बीते 21 नवम्बर 2020 को कौड़िया के थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने स्थानीय थाना क्षेत्र के पूरे पाठक निवासी एक व्यक्ति के विरुद्ध देश के प्रधानमंत्री व हिन्दुत्व को गाली देने तथा हिन्दुस्तान मुर्दाबाद व पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। प्रकरण की छानबीन के उपरान्त तारकेश्वर तिवारी (32) पुत्र आशुतोष उर्फ सज्जन तिवारी को अगले दिन गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश दिया। रिमाण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेज दिया गया। डीजीसी ने बताया कि जनपद एवं सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को अभियुक्त के जमानत पर सुनवाई करते हुए बचाव तथा अभियोजन पक्ष को सुना। डीजीसी ने विवेचना में अब तक मिले साक्ष्यों का हवाला देते हुए अभियुक्त द्वारा एक गंभीर किस्म का अपराध किए जाने की बात कहते हुए जमानत न देने की मांग की गई। न्यायालय ने सुनवाई पूरी करके जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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