Gonda News:विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
संवाददाता
गोण्डा। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जनपद न्यायाधीश मयंक कुमार जैन के निर्देश के अनुपालन में मंगलवार को राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा वर्चुवल मोड से किया गया। विधिक साक्षरता शिविर में सचिव द्वारा राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में निरूद्ध किशोर राज, समीर, दीनानाथ, मनीष, अनन्तराम से वर्चुवल मोड के माध्यम से बाल श्रम निवारण हेतु विधिक प्रावधानों की जानकारी देते हुए यह भी बताया गया कि भारतीय संविधान के भाग-3 में मौलिक अधिकार के अन्तर्गत अनुच्छेद 15, 21ए, 24, भाग 4 के अन्तर्गत अनुच्छेद 45, 243 जी में बालकों के सुरक्षा हेतु उपबन्ध बताये गए हैं। इसके अतिरिक्त श्रम अधिनियम के तहत भी बाल श्रम निवारण हेतु विधिक प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गयी। इस अवसर पर राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) के प्रभारी अधीक्षक रमाशंकर कनौजिया तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक मुकेश कुमार वर्मा आदि उपस्थित रहे।
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