जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत करीब तीन वर्ष पूर्व एक मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने के मामले में गुरुवार को अदालत ने अभियुक्त को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह जानकारी देते हुए देवीपाटन परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक डा. राकेश सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वांवलम्बन के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत परिक्षेत्र में गंभीर महिला व बाल अपराधों की नियमित समीक्षा व न्यायालयों में चल रहे मुकदमों की पैरवी की निगरानी उनके द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में अपर सत्र न्याधीश प्रथम/(पाक्सो एक्ट) चंद्र मोहन चतुर्वेदी की अदालत पर संचालित अभियोग अन्तर्गत धारा 302 व 376 भादवि तथा 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत विचाराधीन था। प्रकरण में अभियुक्त रमेश कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद निवासी पूरे दतई थाना धानेपुर पर एक छह वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का आरोप था। मानीटरिंग सेल व स्थानीय थाने के पैरोकार हीरा मणि व आरक्षी रवि उपाध्याय के प्रभावी पैरवी तथा सहायक शासकीय अधिवक्ता (पाक्सो एक्ट) अशोक सिंह के प्रभावी बहस के उपरान्त अदालत ने रमेश कुमार को दुष्कर्म व हत्या का दोषी पाते हुए उम्र कैद व पंद्रह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। आइजी ने बताया कि उन्होंने प्रभावी पैरवी करने वाले एडीजीसी, पैरोकार व आरक्षी को कार्यालय में पुरस्कृत किया।
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