जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने नई योजना चलाई है। इसके तहत कोई भी श्रमिक मात्र 60 रुपए शुल्क के आधार पर पांच लाख रुपए का दुर्घटना बीमा करवा सकता है। देवीपाटन मण्डल की श्रम उपायुक्त रचना केसरवानी के हवाले से यह जानकारी देते हुए अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष किशन राजपाल ने बताया कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए मात्र 10 रुपए पंजीयन शुल्क एवं 10 रुपए प्रति वर्ष शुल्क के हिसाब से मात्र 60 रुपए में 5 वर्ष के लिए दुर्घटना बीमा योजना सरकार ने दी है। इस बीमा योजना में कर्मचारी की मृत्यु होने पर दो लाख मुआवजा मिलेगा। साथ ही पांच लाख रुपए का स्वयं का एवं पूरे परिवार का स्वास्थ्य बीमा भी होगा। यदि कर्मचारी किसी दुर्घटना में विकलांग हो जाता है तो विकलांगता के आधार पर अधिकतम पांच लाख तक का लाभ कर्मचारी को मिल सकेगा। इस योजना में 45 प्रकार के कार्य करने वाले कर्मकार अपना पंजीकरण का सकते हैं। इसमें धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाले, रसोईया, गैरज एवं परिवहन में लगे कर्मकार, फुटपाथ व्यापारी, अखबार वितरण में लगे हाकर, दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी, जनरेटर व लाइट उठाने वाले, कैटरिंग का कार्य करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटर साइकिल व साइकिल मरम्मत करने वाले, ढोल बजाने वाले, पशुपालन, मत्स्य, मुर्गी, बत्तख पालन करने वाले, कपड़ा धुलाई करने वाले, कपड़ा सिलाई करने वाले, जूता सिलाई करने वाले आदि इसका का लाभ ले सकेंगे। उपायुक्त ने कहा है कि पंजीयन के इच्छुक श्रमिक मोबाइल नंबर 9914075159 पर सम्पर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नगर अध्यक्ष ने सभी व्यापारियों से अपने अधीनस्थ काम करने वाले सभी कर्मचारियों एवं अपने नजदीकी सभी कामगारों का बीमा कराने का आवाहन किया है।
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जानकी शरण द्विवेदी
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