संवाददाता
गोण्डा। जनपद न्यायाधीश मयंक कुमार जैन के निर्देश के अनुपालन में बृद्ध आश्रम में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा वर्चुवल मोड के माध्यम से किया गया। शिविर में सचिव द्वारा वृद्ध आश्रम में निवास कर रहे वरिष्ठ नागरिकों के विधिक अधिकार के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए यह बताया गया कि भारत एक ऐसा देश है, जहां वृद्धजनों का पैर छूकर उन्हें सम्मान दिया जाता है तथा ईश्वर के समतुल्य माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में वृद्धावस्था के चरण से गुजरना पड़ता है। परिवार में वृद्ध जनों की उपस्थिति एवं मार्गदर्शन, परिवार एवं समाज दोनों के लिए कल्याणकारी होती है। परन्तु कुछ परिवार में आज भी बुजुर्गों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता है। भारत में वृद्धजनों के विधिक अधिकार के सम्बन्ध में सचिव द्वारा संवैधानिक उपबन्धों पर विशिष्ट रूप से जानकारी देते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 पर विशेष बल देते हुए यह बताया गया कि यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति अपने पिता या माता का, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, भरण-पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरण पोषण करने से इन्कार करता है, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, ऐसी उपेक्षा साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को अपने पिता या माता का भरण पोषण करने के लिए मासिक भत्ता देने के सम्बन्ध में निर्देश दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के विधि-व्यवस्था, सरकारी नीतियों एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की विस्तृत जानकारी दी गयी। सचिव द्वारा वृद्ध आश्रम में प्रवास कर रहे वरिष्ठ नागरिकों के आश्रय एवं भण्डार पाक गृह के साफ-सफाई हेतु आवश्यक निर्देश देते हुए कोविड-19 प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन करने हेतु बताया गया। इस अवसर पर वृद्ध आश्रम के प्रबन्धक राजेश श्रीवास्तव, संवासी राम निवास तिवारी, दिनेश चौबे, जगदीश भारती, ननकन, शान्ती मिश्रा व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक मुकेश कुमार वर्मा व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
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