मूक बधिर लोगों से फर्जी बैनामे के जालसाजी का प्रकरण चर्चा में
संवाददाता
कर्नलगंज, गोण्डा। स्थानीय तहसील में धोखाधड़ी कर कूटरचित फर्जी प्रपत्रों के सहारे जिम्मेदार व विभागीय लोगों की संलिप्तता और दुरभिसंधि होने के चलते फर्जी कपटपूर्ण बैनामा कराने वालों की होड़ लगी हुई है। जिम्मेदार पदों पर बैठे भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्टाचार का खुला खेल खेल रहे हैं। मालूम हो कि एक मूक बधिर से विधि विरुद्ध फर्जी बैनामे के प्रकरण में कुछ दिन पूर्व जिलाधिकारी ने जांच का आदेश देते हुए प्रकरण में संलिप्त लोगों और जिम्मेदारों के विरुद्ध जांचोपरांत सख्त वैधानिक कार्रवाई करने को कहा गया था। मामला तहसील क्षेत्र कर्नलगंज अन्तर्गत ग्राम चौरी के सूबेदार पुरवा थाना कोतवाली कर्नलगंज का है, जहां रामलाल पुत्र छेदी के शिकायत को संज्ञान में लेते हुए प्रकरण में जिलाधिकारी ने जांच का आदेश दिया है। मूक बधिर दिव्यांग शिकायत कर्ता ने जनता दर्शन में जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि किसान सम्मान निधि दिलवाने के बहाने विपक्षी राज कुमार द्वारा तहसील कर्नलगंज में धोखे से कागजात पर उसका अंगूठा लगवा लिया तथा कूटरचित तरीके से जालसाजी कर उसकी जमीन का बैनामा करा लिया। उक्त मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने एडीजी स्टाम्प को उक्त मामले की जांच कर फर्जी बैनामे में शामिल जिम्मेदार अधिकारी व आरोपी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही का निर्देश दिया है। इसी के साथ फर्जी बैनामे का दूसरा प्रकरण तहसील कर्नलगंज के ही विकास खण्ड कटरा बाजार के ग्राम पंचायत गंडाही का है। जहां जालसाजों ने राजस्व कर्मियों से मिलीभगत कर मूक-बधिर मंदबुद्धि महिला से साढ़े नौ बीघा जमीन धोखाधड़ी करके बैनामा करवा लिया, जिसमें पीड़िता संगीता ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी माता लल्ली व पिता बाबूलाल पैदाइशी मूकबधिर थे। वह अपने माता पिता की एकलौती संतान है और विरवा गांव के एक व्यक्ति के साथ 2016 मे उसका विवाह हुआ था। पीड़िता की मूक बधिर माँ लल्ली अपने घर गंडाही मे रहती थी तथा उसके पिता सत्य नारायण की मृत्यु सन 2013 में हो गई है। महिला ने बताया कि उसकी सारी जमीन उसके बाबा बाबूलाल के नाम पर है। इसके बावजूद जालसाजों ने अधिकारियों से मिलीभगत कर उसकी मूक बधिर मां लल्ली से बीते 11 जनवरी 2021 को साढ़े नौ बीघा जमीन बैनामा करवा लिया। जबकि वरासत के तहत लल्ली को जमीन का मालिकाना हक 31 जनवरी 2021 को मिला। ऐसे में अब बेहद गंभीर सवाल यह उठता है कि वरासत होने के ठीक बीस दिन पहले लल्ली ने जमीन का बैनामे कैसे कर दिया? और जब लल्ली मूक बधिर है तो निबंधन कार्यालय में उसका बयान कैसे दर्ज किया गया। जबकि मूक बधिर बेवा महिला लल्ली देवी सन 2006 से सरकारी विकलांग पेंशन योजना का लाभ ले रही है। मामला जब जिलाधिकारी के दरबार मे पहुंचा तो जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उक्त मामले में जालसाजी करने वाले जालसाजों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का व उपनिबंधक की भूमिका की जांच करके जांचोपरान्त सख्त कार्यवाही करने का आदेश दिया। फिलहाल जालसाज अभी तक जांच की आंच से काफी दूर हैं।
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