Gonda News:बूढ़े मां-बाप को सताया तो होगी छह माह की कैद

2019 में बनाए गए कानून में दी गई है विस्तार से जानकारी

जानकी शरण द्विवेदी

गोण्डा। जनपद न्यायाधीश संजय शंकर पाण्डेय के निर्देशानुसार गुरुवार को वृद्ध आश्रम में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन सिविल जज (सीडि)/प्रभारी सचिव रविशंकर गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया जिसमें उन्होंने ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण’ विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि अभी हाल ही में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण (संशोधन) विधेयक-2019 संसद द्वारा पारित किया गया है। इस कानून में माता-पिता या अपने संरक्षण वाले वरिष्ठ नागरिकों के साथ जानबूझ कर ‘दुर्व्यवहार‘ करने या उन्हें उनके हाल पर अकेला छोड़ देने वालों के लिए छः महीने के कारावास या 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। विधेयक में दुर्व्यवहार को भी परिभाषित किया गया है जिसमें शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक के साथ-साथ अनदेखी या अकेला छोड़ना शामिल है। इसके अलावा हमला करना, चोट पंहुचाना और शारीरिक या मानसिक कष्ट देना भी इसमें शामिल है। विधेयक में माता-पिता या वरिष्ठ नागरिकों के ‘बच्चों‘ से आशय उनके पुत्र या पुत्री (जैविक, दत्तक या सौतेले), दामाद, बहू, पोते, पोती और नाबालिग बच्चों के कानूनी अभिभावक शामिल हैं। प्रभारी सचिव ने यह भी बताया कि उक्त विधेयक में वृद्धाश्रमों और उसकी जैसी सभी संस्थाओं के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही उन्हें न्यूनतम मानकों का पालन भी करना होगा। उक्त अवसर पर अधिवक्ता श्रीमती माला सिन्हा एवं श्रीमती अर्चना सिंह द्वारा उपस्थित महिलाओं को जानकारी देते हुए बताया गया कि वर्तमान दौर में महिलाओं को समाज में समान अधिकार, समान वेतन पाने का अधिकार, नारी सशक्तीकरण हेतु विभिन्न विधिक प्रावधानों की चर्चा करते हुए महिलाओं का उत्पीड़न न करने, सम्पत्ति का अधिकार, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, अपराध से पीड़ित महिलाओं का नाम उजागर न करने का अधिकार, मुफ्त में विधिक सहायता का अधिकार, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार एवं मातृत्व सम्बन्धी अधिकार दिए गए हैं। महिलाओं से सम्बन्धित कानूनों यथा घरेलू हिंसा, भरण-पोषण आदि की भी चर्चा की गई। इस अवसर पर वृद्ध आश्रम के प्रबन्धक राजेश श्रीवास्तव, भण्डार प्रभारी जितेन्द्र विक्रम सिंह, सेवाकर्ता ओंकार, शुभम, प्रेमशंकर व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक मुकेश कुमार वर्मा, पीएलवी प्रभूनाथ व अन्य कर्मचारी गण उपस्थित रहे।

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