Gonda News:बच्चों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं वृद्ध

वृद्धाश्रम में कैम्प लगाकर दी गई कानून की जानकारी

संवाददाता

गोण्डा। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जनपद न्यायाधीश संजय शंकर पाण्डेय के निर्देशानुसार वृद्ध आश्रम में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन प्रभारी सचिव/सिविल जज (सीडि) रवि शंकर गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें प्रभारी सचिव द्वारा वृद्ध आश्रम में प्रवास कर रहे वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार बावत जानकारी देते हुए यह बताया गया कि वृद्ध जनों को यदि संतान भरण पोषण से मना करे, तो भरण पोषण का दावा किया जा सकता है। घरेलू हिंसा से भी संरक्षण मिलेगा। परित्यक्त वृद्धों के लिए प्रत्येक जिलों में कम से कम एक वृद्ध आश्रम सरकार द्वारा बनवाया गया है। जो वृद्ध समय रहते अपने उत्तराधिकार या रिश्तेदार को उपहार स्वरूप या फिर उनका हक मानते हुए अपनी सम्पत्ति उन्हें अन्तरित कर देते हैं परन्तु तत्पश्चात भरण-पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की प्राप्ति नही होती है, तो अधिकरण में अपील कर अपनी सम्पत्ति वापस प्राप्त कर सकते हैं और स्थानान्तरण रद्द करवा सकते है। जिला समाज कल्याण अधिकारी मोती लाल यादव द्वारा वृद्धजनों का समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं यथा विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं अन्य योजनाओं के बारे विस्तृत जानकारी दी गयी। इस अवसर पर वृद्ध आश्रम के प्रबन्धक राजेश श्रीवास्तव, भण्डारी जितेन्द्र विक्रम सिंह, कार्यालय अधीक्षक अनिल कुमार श्रीवास्तव, सेवाकर्ता सुरेन्द्र कुमार दीक्षित व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक मुकेश कुमार वर्मा, पीएलवी प्रभूनाथ व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

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