संवाददाता
गोण्डा। डीएम मार्कण्डेय शाही के आदेश के क्रम में तहसीलदार सदर पुष्कर मिश्रा ने मोटर वाहन दुर्घटना के बकाएदार अभियुक्त जिस पर न्यायालय द्वारा पांच लाख बत्तीस हजार रूपए का अर्थदंड लगाया गया था, को गिरफ्तार कराकर जेल भेज दिया गया है। यह जानकारी देते हुए तहसीलदार सदर ने बताया कि नगर के मोहल्ला महारानीगंज बड़गांव निवासी मोहम्मद अयूब पुत्र जहीर मोटर वाहन दुर्घटना का बकाएदार था। उस पर न्यायालय द्वारा 532000 का जुर्माना लगाया गया था। बार-बार नोटिस देने के बाद भी अभियुक्त द्वारा जुर्माना की राशि जमा नहीं की जा रही थी। इस पर डीएम के आदेश के क्रम में अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की गई।
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