पंचायत चुनाव के दृष्टिगत शराब लाइसेंसियों को डीएम ने चेताया
जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। डीएम मार्कंडेय शाही ने पंचायत चुनाव के दौरान नकली और अवैध शराब बेंचने पर लाइसेंसियों को सख्त चेतावनी दी है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के शराब लाइसेंसियों की बैठक कर उन्हें साफ चेतावनी दी है कि यदि अनुज्ञापन क्षेत्र में अवैध शराब से या मिलावटी शराब से एक भी मौत हुई तो उसमें शराब लाइसेंसियों की मिलीभगत मानते हुए जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रति व्यक्ति निर्धारित मानक अनुसार ही शराब का विक्रय किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही शराब की दुकानें खुली रखी जाएंगी तथा किसी भी नाबालिग बच्चे को शराब बेची नहीं जाएगी। इसके अलावा दुकान पर पानी, नकली रैपर या किसी भी अन्य प्रकार का मिलावटी सामान बरामद हुआ तो संबंधित अनुज्ञापी का लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि उनके क्षेत्र में यदि कोई भी व्यक्ति अवैध शराब का निष्कर्षण, व्यापार या सप्लाई कर रहा है तो इसकी सूचना प्रशासन को दें। अन्यथा इसे उनकी मिलीभगत मानते हुए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
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