जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट ने धोखाधड़ी करने के एक अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पाण्डेय ने बताया कि अभियुक्त संतोष कुमार उर्फ शिव दयाल (40) पुत्र स्व. दीनानाथ त्रिपाठी निवासी विशम्भरपुर थाना धानेपुर के विरुद्ध एक जमीन को धोखाधड़ी के सहारे हड़पने की कोशिश के आरोप में थाना कोतवाली नगर में भादवि की धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जमानत पर सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पाण्डेय ने जमानत देने का पुरजोर विरोध किया। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट श्रीमती मीता सिंह ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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