जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। अंतर्जनपदीय तबादले के शिक्षकों से धन उगाही के मामले में शासन ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. इन्द्रजीत प्रजापति को निलंबित कर दिया है। इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी पहले ही निलंबित हो चुकी हैं। शासन ने बीएसए और बीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। जिले से 31 दिसंबर 2020 को 1085 शिक्षकों का तबादला गैर जिला हुआ था। शिक्षकों के कार्यमुक्ति की कार्रवाई दो फरवरी को की जानी थी। उसी दिन वजीरगंज में शिक्षकों से 48 हजार रुपये लिए जाने की सूची जारी हुई। तीन फरवरी को बीएसए ने मामले में खंड शिक्षा अधिकारी ममता सिंह के खिलाफ रिपोर्ट भेज दिया। शासन ने बीईओ को निलंबित कर दिया। बाद में बीईओ समेत तीन के खिलाफ केस भी नगर कोतवाली में बीएसए ने दर्ज करा दी। लेकिन दो फरवरी को बीएसए दफ्तर में ट्रांसफर शिक्षकों के साथ वसूली किए जाने की बात डीएम को मिली। उन्होंने एडीएम, एडी बेसिक शिक्षा व एएसपी से जांच कराई। रिपोर्ट में बीएसए की मिली भगत उजागर होने पर जिलाधिकारी ने शासन को बीएसए के निलंबन की रिपोर्ट भेजी। 16 फरवरी को कार्रवाई न होने पर फिर से रिपोर्ट भेजी। जिलाधिकारी की रिपोर्ट में बीएसए की लापरवाही स्पष्ट थी। गुरुवार को शासन ने बीएसए डॉ. इन्द्रजीत प्रजापति को निलंबित कर दिया। जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने बीएसए के खिलाफ रिपोर्ट भेजे जाने की पुष्टि की। वहीं सहायक शिक्षा निदेशक विनय मोहन वन ने भी कहा कि बीएसए के स्तर से कार्यमुक्ति में लापरवाही बरती गई। अधिकारियों को सही जानकारी नहीं दी गई। उनके निलंबन की संस्तुति जिलाधिकारी ने की थी। गुरुवार को बीएसए निलंबित कर दिए गए लेकिन उनके स्थान पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई है। शासन ने बीएसए और बीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही बीएसए के खिलाफ लखनऊ के मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को जांच सौंपी है। इसके अलावा बीएसए दफ्तर के बाबू जन्मेजय, आशु लिपिक दिनेश वर्मा और शिक्षक विपिन मिश्रा को निलंबित कर जांच के आदेश दिए हैं।
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