सजग पैरवी के लिए डीजीसी, थानाध्यक्ष व पैरोकार सम्मानित
जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप में पिता को 14 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई है। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश ने वादी मुकदमा व गवाहों के पक्षद्रोही हो जाने के बावजूद जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत कुमार शुक्ल के जोरदार पैरवी के कारण इतना ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।
बसंत शुक्ल ने बताया कि थाना क्षेत्र धानेपुर के एक गांव की निवासिनी ने अपने ही पिता पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने में तहरीर दी थी। उसने अपने पिता पर आरोप लगाते हुए कहा था कि 17 मई 2020 को उनके पिता ने दो बार दुष्कर्म किया था। विवेचक ने विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान जनपद एवं सत्र न्यायाधीश संजय शंकर पांडेय ने उभय पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए तथा उनके बहस को सुनकर आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जहां आरोपी पिता को अदालत से कम से कम दंड दिए जाने की याचना की गई थी, वहां अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) बसंत शुक्ल ने तर्क दिया कि अपने ही पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना समाज को कलंकित करने वाली है। ऐसे में आरोपी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराधियों को जल्द तथा सख्त सजा मिलने से अपराध में कमी आएगी। बसंत शुक्ल ने बताया कि अभियोजन की सजग पैरवी के कारण वादी मुकदमा व गवाहों के पक्ष द्रोही हो जाने के बावजूद दुष्कर्म के इस वारदात में आरोपी पिता को आठ महीने के अंदर ही सजा मिल गई। देवीपाटन परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक डॉ. राकेश सिंह ने डीजीसी क्रिमनल, थाना प्रभारी धानेपुर एवं पैरोकार के कठिन परिश्रम के लिये प्रशस्ति पत्र व नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि महिला अपराधों एवं अन्य गम्भीर अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर अभियान चलाकर प्रभावी पैरवी कराया जा रहा है।

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