Gonda News:दीवानी न्यायालय में ई-कोर्ट फीस की व्यवस्था शुरू
संवाददाता
गोण्डा। उच्च न्यायालय एवं उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश संजय शंकर पाण्डेय के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव/सिविल जज (सीडि) रवि शंकर गुप्ता द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उत्तर प्रदेश ई-कोर्ट फीस नियमावली 19 जनवरी 2021 को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। इसके अनुसार अब समस्त अधिवक्तागण व वादकारी सम्बंधित पोर्टल के माध्यम से कोर्ट फीस का भुगतान जरिये नेट बैंकिग, डेबिट कार्ड व यूपीआई के द्वारा कर सकेगें। उक्त भुगतान करने के उपरान्त सिस्टम जनरेटेड रसीद का प्रिन्ट आउट सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा। भुगतान किये गये कोर्ट फीस रसीद का सत्यापन सर्वर रूम से स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि. की आधिकारिक वेबसाइट पर करने के उपरान्त संयुक्त रूप से वेरीफाई कर सत्यापित किया जायेगा। आनलाइन ई-कोर्ट फीस के सफल भुगतान के बाद उक्त का विवरण सीआईएस साफ्टवेयर में अपडेट एवं भुगतान का प्रिन्ट आउट अनुरक्षित कर पीठासीन अधिकारियों द्वारा अवलोकन किया जायेगा। यह भी जानकारी दी गयी कि ई-कोर्ट के भुगतान से जुड़ी समस्त जानकारी जनपद न्यायालय की अधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
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