संवाददाता
गोण्डा। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विकास वर्मा ने बताया कि जनपद गोंडा के समस्त दिव्यांगजनों को सूचित किया जाता है कि निदेशालय विकलांग कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के शासनादेशानुसार संशोधनोपरांत दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह से संबंधित नियमावली प्रख्यापित की गई है, जिसे प्रारंभ होने का दिनांक-15.07.1997 है, में यह प्राविधान है कि दिव्यांग से विवाह करने पर दंपत्ति व युवती को संयुक्त रूप से प्रोत्साहन पुरस्कार अनुदान प्रदान किया जाएगा। नियमावली में दी गई शर्तों के अधीन किसी दंपत्ति को अनुदान देने के लिए पात्रता निम्नलिखित शर्तों पर निर्भर होगी। दम्पत्त्ति भारत के नागरिक हो। दंपति उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी या कम से कम पांच वर्ष से उसका अधिवासी हो, दंपत्ति में से कोई सदस्य किसी आपराधिक मामले में दंडित ना किया गया हो, शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 से कम, 45 वर्ष अधिक न हो, युवती की उम्र 18 वर्ष से कम, 45 वर्ष से अधिक न हो। दंपत्ति का विवाह सामान युवक/युवती अथवा दिव्यांग में प्रचलित समाज की रीति रिवाज के अनुसार हुआ हो या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी विवाह किया गया हो। दंपत्ति में से कोई सदस्य आयकरदाता की श्रेणी में न हो। जिसके पास पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न हो और उनके ऊपर महिला उत्पीड़न या अन्य अपराधिक वाद न चल रहा हो। चालू वित्तीय वर्ष एवं विगत वित्तीय वर्ष में संपन्न विवाह के ही आवेदन पत्र नियमानुसार अनुदान हेतु मान्य होगें। विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर शासन द्वारा 01 अप्रैल 2012 विवाह करने वाले दंपत्ति को विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। युवक के दिव्यांग होने पर सामान्य युवती द्वारा विवाह करने पर 15000 रुपए होगी। तथा युवती के दिव्यांग होने पर 20000 एवं युवक एवं युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में विवाह करने पर केवल 35000 प्रोत्साहन पुरस्कार अनुदान प्रदान की जायेगी। विभागीय वेबसाइट पर आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विकास भवन के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।
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