संवाददाता
गोण्डा। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व जनपद न्यायाधीश संजय शंकर पाण्डेय के निर्देशानुसार अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला कारागार में प्रभारी सचिव रवि शंकर गुप्ता की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। सचिव ने जिला कारागार में निरुद्ध महिलाओ को जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रत्येक वर्ष 08 मार्च को ‘अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस‘ का आयोजन किया जाता है। वर्तमान समय में नारी सशक्तीकरण व अद्यतन विधिक प्रावधानों के बारे में प्रभारी सचिव ने बताया कि महिलाओं को समाज में समान अधिकार, समान वेतन पाने का अधिकार, रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार मिला हुआ है। नारी सशक्तीकरण हेतु विभिन्न विधिक प्रावधानों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर हुए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, अपराध से पीड़ित महिलाओं का नाम उजागर न करने का अधिकार, मुफ्त में विधिक सहायता का अधिकार एवं मातृत्व सम्बन्धी अधिकार आदि के बारे विस्तृत रूप से बताया गया। साथ ही महिलाओं से सम्बन्धित कानूनों यथा घरेलू हिंसा, भरण-पोषण आदि की भी चर्चा की गई। इस अवसर पर जिला कारागार के अधीक्षक शशिकांत सिंह, जेलर दीपांकर भारती व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा के लिपिक मुकेश कुमार वर्मा, प्रभूनाथ व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
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जानकी शरण द्विवेदी
सम्पादक
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