Gonda News:जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

संवाददाता

गोण्डा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जनपद न्यायाधीश संजय शंकर पाण्डेय के निर्देश पर जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं निरीक्षण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के प्रभारी सचिव/सिविल जज (सीडि) रविशंकर गुप्ता द्वारा किया गया। विधिक साक्षरता शिविर में निःशुल्क कानूनी सलाह के बारे में जानकारी देते हुए प्रभारी सचिव द्वारा बताया गया कि वर्तमान में न्याय सभी के लिए उपलब्ध है, न्याय पाने का सभी को समान अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति अपना मामला न्यायालय में पेश करना चाहता है अथवा उसका कोई प्रकरण न्यायालय में लम्बित है तो उस व्यक्ति की गरीबी न्याय दिलाने में रूकावट नही होगी। वर्तमान समय में तहसील स्तरीय न्यायालय से उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय तक न्याय दिलाए जाने हेतु विधिक सेवा समितियां, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समितियां कार्य कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, मानव दुर्व्यवहार या बेगारी से पीड़ित है, स्त्री या बालक है, मानसिक रूप से अस्वस्थ अथवा अन्यथा असमर्थ है, जातीय हिंसा, अत्याचार, औद्यौगिक कर्मकार आदि श्रेणी में आने वाले व्यक्ति हैं, तो निःशुल्क विधिक सलाह पाने के हकदार हैं। इसके लिए आवेदन जिले में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को करना पड़ेगा। दूरस्थ ग्रामीण एवं दूरगामी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति आनलाइन के माध्यम से विधिक सेवाओं की जानकारी तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते है। प्रभारी सचिव द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता के सन्दर्भ में सांविधानिक उपबन्ध, दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्णित उपबन्ध व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अद्यतन निर्णयों पर भी विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया। इस अवसर पर जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक शशिकान्त सिंह, जेलर दीपांकर भारती तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक मुकेश वर्मा व पी0एल0वी0 प्रभूनाथ आदि उपस्थित रहे।

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