चुनाव में खलल डालने वालों से सख्ती से निपटने का डीएम ने दिया निर्देश
संवाददाता
गोण्डा। जिला पंचायत सभागार में पंचायत चुनाव के दृष्टिगत नामित किए गए सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट को दो पालियों में प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कंडेय शाही तथा प्रभारी अधिकारी कार्मिक/सीडीओ शशांक त्रिपाठी की उपस्थिति में जिला प्रशिक्षण अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेटस को पंचायत निर्वाचन के दरमियान क्या करना है और क्या नहीं करना है, के बारे में विस्तार से बताया गया तथा उनकी जिम्मेदारियों के बारे में अवगत कराते हुए राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करने तथा कराने के निर्देश दिए गए। सभी सेक्टर वह जोनल मजिस्ट्रेट को आदेश दिए गए कि अपने-अपने सेक्टर वाजून में भ्रमण कर लें तथा सभी मतदान स्थलों का स्वयं निरीक्षण कर ले ताकि निर्वाचन के दिन किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए उन्होंने कहा की चुनाव में खलल डालने वाले लोगों की सूची तैयार करा ली गई है। पुलिस से समन्वय बनाते हुए उस पर भी प्रभावी कार्रवाई कराएं यही बताया गया कि सभी मजिस्ट्रेट अपना मोबाइल ऑन रखेंगे तथा पीठासीन अधिकारियों से समन्वय बनाते हुए हर दो घंटे पर मतदान स्थल की सूचना देते रहेंगे। मतदान एजेंटों के साथ सख्ती से पेश आने और हर घंटे तलाशी कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।
पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के दृष्टिगत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लागू सामान्य आचार संहिता के बारे बताया गया कि ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे किसी के धर्म, सम्प्रदाय, जाति, समाज की भावना आहत हो या किसी वर्ग, व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो और किसी के चुनावी अधिकार में हस्तक्षेप न करें। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित पहलुओं की आलोचना नहीं की जायेगी। मत प्राप्त करने के लिए जातीय, साम्प्रदायिक, धार्मिक भावनाओं का सहारा नहीं लिया जायेगा, प्रचार हेतु पूजा स्थलों, धार्मिक, राष्ट्रीय प्रतीकों उपयोग नहीं किया जायेगा। चुनावी सभा में गड़बड़ी करना, रिश्वत देकर डरा-धमकाकर, आतंकित कर या मादक द्रव्य बांटकर अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रभावित करना भ्रष्ट आचरण व अपराध माना जायेगा। चुनाव प्रचार के बारे में बताया गया कि उम्मीदवार अथवा उसके समर्थक का पुतला लेकर चलने, प्रदर्शन अथवा इसे जलाने का कृत्य नहीं किया जायेगा तथा निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा। उम्मीदवार के पारिवारिक जीवन के अधिकार का अनादार नहीं किया जायेगा और न ही उसके निवास के सामने प्रदर्शन की अनुमति होगी। किसी के चरित्र, आचरण, उम्मीदवारी या वापसी बावत टिप्पणी नहीं की जायेगी। चुनाव प्रचार के लिए किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, आहते, दीवार का उपयोग, बिना भवन, भू-स्वामी की अनुमति प्राप्त किए नहीं किया जायेगा। किसी उम्मीदवार द्वारा दूसरे उम्मीदवारों के गलत ढंग से लगाये गये झण्डे, पोस्टर्स को हटवाने हेतु जिला प्रशासन को सूचित किया जायेगा, वे स्वयं ऐसा नहीं करेगें।
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शासकीय भवन, परिसर, सार्वजनिक स्थल पर विज्ञापन, वाल राइटिंग, कटआउट, होर्डिंग, बैनर द्वारा विद्रूपण नहीं किया जायेगा। लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स का उपयोग पूर्वानुमति लेकर किया जायेगा तथा रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक इसका प्रयोग प्रतिबन्धित रहेगा। किसी भी प्रकार का विज्ञापन बिना जिला प्रशासन की अनुमति प्राप्त किये इलेक्ट्रानिक अथवा प्रिण्ट मीडिया पर नहीं दिया जायेगा। अनुमति के बिना विज्ञापन प्रकाशित कराना धारा 171 एच भादवि के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। प्रचार सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम, पता, मुद्रण की संख्या अंकित की जाएगी। सभायें एवं जुलूस के बारे में स्पष्ट किया गया कि सभा, रैली, जुलूस का आयोजन प्रशासन से अनुमति लेकर करेंगे, परन्तु यातायात बाधित नहीं करेंगे तथा धारा 144 की शर्तो व कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करेंगे। इसका उल्लंघन धारा 188 भादवि के तहत दण्डनीय होगा। उन्होंने बताया कि कोई उम्मीदवार या व्यक्ति दूसरे की सभा, रैली, जुलूस में बाधा-विघ्न उत्पन्न नहीं करेगा। सभा, रैली, जुलूस में लाउडस्पीकर या प्रचार वाहन, वीडियो वाहन का उपयोग प्रशासन की अनुमति लेकर ही किया जायेगा। मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित अवधि के 48 घण्टे पूर्व कोई सभा, जुलूस, रैली, संगीत समारोह व नाटक अथवा किसी अन्य प्रकार के आयोजन द्वारा चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं होगी। इस अवसर पर प्रभारी अधिकारी कार्मिक शशांक त्रिपाठी, एएसपी शिवराज, प्रभारी अधिकारी यातायात नगर मजिस्ट्रेट वंदना त्रिवेदी, पीडी सेवा राम चौधरी, जिला प्रशिक्षण अधिकारी सहित अन्य अधिकारी तथा सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे।

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