Gonda News:गैंगेस्टर एक्ट के तहत 43 लाख की सम्पत्ति कुर्क

जानकी शरण द्विवेदी

गोण्डा। जिले के मनकापुर थाने की पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा मुकदमा संख्या 09/2020 अन्तर्गत धारा 14(1) उप्र गिरोह बंद अधिनियम सरकार बनाम नंद किशोर बरवार में पारित आदेश के क्रम में गुरुवार को अभियुक्त नंद किशोर बरुवार पुत्र रामदीन निवासी अगनी पुरवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा की 01 अदद फॉर्चूनर कार कीमत लगभग 35 लाख, 01 अदद ट्रैक्टर सोनालिका कीमत लगभग 8 लाख व 01 अदद मोटर साईकिल कीमत लगभग 30 हजार रुपये कुर्क की गई है। यह जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि इससे पूर्व भी बीते 27 अक्टूबर .2020 को उक्त अभियुक्त की लगभग आठ करोड़, 41 लाख 50 हजार की सम्पत्ति जब्त की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त थाना मनकापुर का टॉप-10 अपराधी है। उसके विरुद्ध विभिन्न जनपदों में डेढ़ दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।

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