उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत दर्ज होगी एफआईआर
संवाददाता
गोण्डा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने जनपद के सभी ब्लाकों पर पंचायत चुनाव के दृष्टिगत कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने हेतु मजिस्ट्रेट नामित कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि नामित किए गए मजिस्ट्रेट ब्लाकों पर उपस्थित रहकर कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव के दृष्टिगत धारा 144 लागू कर दी गई है तथा जनपद के सभी थानाध्यक्षों को सख्त चेतावनी दी गई है कि प्रोटोकॉल का पालन न करने वालों के विरूद्ध धारा 188 के तहत मुकदमा पंजीकृत करने की कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने बताया कि सभी विकास खंडों के प्रवेश द्वार पर आने वाले लोगों की अनिवार्य रूप से तलाशी कराई जाए तथा बिना मास्क के परिसर में कतई प्रवेश न करने दिया जाय।
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