संवाददाता
गोण्डा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता के आरोप में कोटेदारों, पूर्व प्रधानों सहित 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस अधीक्षक खाद्य प्रकोष्ठ की संस्तुति पर जिलाधिकारी के आदेश पर विकासखंड छपिया व बभनजोत के उचित दर विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की गई है। पूर्ति निरीक्षक मनकापुर चंदन कुमार की तहरीर पर थाना छपिया व खोड़ारे में लगभग 23 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पूर्ति निरीक्षक मनकापुर चंदन कुमार ने बताया कि पूर्व में विकासखंड छपिया व बभनजोत विकासखंड के उचित दर विक्रेताओं के विरुद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता को लेकर तमाम शिकायतें हुई थीं। इसकी जांच पुलिस अधीक्षक खाद्य प्रकोष्ठ ने की थी। जांच में उचित दर विक्रेताओं व सही प्रमाण पत्र देकर गलत कार्यों में सहयोग देकर आर्थिक लाभ पहुंचाने वाले ग्राम प्रधान व अन्य शामिल पाए गए। इन सभी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही के आदेश पर थाना छपिया में उचित दर विक्रेता चंद्रप्रकाश ग्राम मधईपुर सहित चार लोगों के विरुद्घ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसी तरह उचित दर विक्रेता सरस्वती देवी पत्नी वेद प्रकाश ग्राम सिंगार घाट थाना छपिया सहित चार लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कराया गया है। इन पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली व मिट्टी तेल वितरण में अनियमितता का खुलासा हुआ था। विकास खंड बभनजोत के ग्राम पंचायत बकवा दरगाह के उचित दर विक्रेता शाह अली व समीउल्लाह सहित चार के खिलाफ, पडरी जिगरिया के उचित दर विक्रेता अशोक कुमार सहित पांच तथा घारी घाट के उचित दर विक्रेता रामतेज व प्रधान डॉ उर्मिला सहित 6 लोगों के विरुद्ध अनियमितता सहित सही प्रमाण पत्र देकर गलत कार्यों में सहयोग करके उन्हें आर्थिक लाभ पहुंचाए जाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस तरह छपिया थाने में 8 लोगों के विरुद्ध व थाना खोड़ारे में 15 लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है।
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