पश्चिम बंगाल का रहने वाला है युवती से शादी करने वाला युवक
आरोपी समेत माता-पिता व बहन के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। जिले में धर्म छिपाकर एक युवती से शादी करने तथा जबरन धर्म परिवर्तन व गर्भपात करवाने के आरोप में चार अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।
पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने आज यहां बताया कि जिले के कोतवाली नगर थाने में एक युवक द्वारा धर्म छिपाकर मंदिर में युवती से शादी किए जाने का अभियोग पंजीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि शिकायत के अनुसार, वर्ष 2017 में सिटी लाइफ शॉपिंग मॉल के उद्घाटन के दौरान युवती की मुलाकात एक युवक से हुई, जिसने अपना नाम विनीत सिंह बताया था। आपस में सम्पर्क बढ़ने पर दिसंबर 2017 में दोनों ने एक स्थानीय मंदिर में हिन्दू रीति-रिवाज से विवाह कर लिया और साथ में पति-पत्नी के रूप में रहने लगे।
बाद में पता चला कि युवती से शादी करने वाले युवक का असली नाम आजम हसन शेख पुत्र अकबर अली शेख है, जो मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। यह जानकारी होने पर उनके बीच विवाद शुरू हो गया। इस बीच वह युवती को पश्चिम बंगाल स्थित अपने घर ले गया। वहां उसके परिवार जनों पिता अकबर अली, माता राशिदा और बहन मनुजा ने धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव बनाया तथा मौलवी के पास ले जाकर धर्म परिवर्तन करवाते हुए मुस्लिम रीति-रिवाज से दुबारा निकाह सम्पन्न करवाया। निकाह के उपरांत परिजनों को युवती के पहले से ही गर्भवती होने की जानकारी मिलने पर उन्होंने दबाव डालकर जबरन उसका गर्भपात भी करवा दिया।
एसपी ने बताया कि इस बीच युवती किसी तरह भागकर गोंडा आ गई और इलाज कराने के बाद अपने मायके में रहने लगी। युवती ने आरोप लगाया है कि बीते 29 जुलाई 2025 को युवती से शादी करने वाले आजम द्वारा उसे फोन पर ब्लैकमेल करते हुए निजी क्षणों की फोटो वायरल करने की धमकी दी गई। साथ ही उसकी सहेलियों को फोन कर उसके मुस्लिम धर्म स्वीकार किए जाने की बात प्रचारित की गई, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
प्रभारी निरीक्षक विवेक त्रिवेदी ने बताया कि परिजनों द्वारा पीड़िता पर धर्म परिवर्तन का दबाव दिए जाने पर वह कोलकाता से भागकर गोंडा आ गई थी, किंतु युवती से शादी करने वाले आरोपी ने बाद में उसे अनेक प्रकार से धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद उसके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर चार बीते शुक्रवार को नामजद आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 (2), 115 (2), 351 (3), 79 व 89 तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3/5 (1) अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
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