जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। जिले के कोतवाली नगर थाने की पुलिस ने गुरुवार को ऑनलाइन नौकरी देने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले साइबर फ्रॉड गिरोह के पास पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 24 एटीएम कार्ड, लिफाफा बंद पांच एटीएम कार्ड व पांच मोबाइल फोन बरामद हुआ है। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज के अनुसार, कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के निवासी अजय प्रताप सिंह ने स्थानीय थाने पर सूचना दिया था कि नौकरी की तलाश के लिए उन्होने वर्क इंडिया वेबसाइट पर अपना डिटेल दिया था। कुछ दिनों के बाद उन्हें प्रदीप कुमार नामक एक व्यक्ति ने फोन करके अपने को एचडीएफसी बैंक नोएडा का मैनेजर बताया तथा उसे नौकरी में सेलेक्ट होने की सूचना दी। प्रदीप ने ही आनलाइन साक्षात्कार लिया और वेतन के लिए केनरा बैंक में खाता खुलवाया। खाते में उसने दूसरे का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाया। उसके खाते का एटीएम कार्ड मथुरा के पते पर मंगवाया। अजय ने कार्यभार ग्रहण करने के लिए प्रदीप कुमार के नंबर पर काल किया तो फोन स्विच आफ बताने लगा। संदेह होने पर उसने अपना खाता चेक कराया तो उसमें अलग-अलग खातां से पैसे आने और निकाले जाने की जानकारी हुई। एएसपी ने बताया कि कोतवाली नगर और साइबर सेल की टीम ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आए मनोज कुमार सारस्वत ग्राम तारापुर पोस्ट सिहोरा थाना जमुनापार मथुरा, अंकुर तारसी पोस्ट धनगांव थाना हाइवे मथुरा, अरशद, अरमान उर्फ मोनू तथा मुनव्वर निवासी गण नक्काशा थाना कोसीकला मथुरा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पांच मोबाइल फोन, 24 एटीएम कार्ड व पांच एटीएम लिफाफे में बंद बरामद किया गया। ऑनलाइन नौकरी तलाश करने वाले लोगों का डेटा प्राप्त कर उन्हें बैंक मैनेजर बनकर कॉल करते थे। उसके बाद उनसे वेतन खाता के नाम पर खाते खुलवाकर अलग-अलग राज्यों से खरीदे गए सिमकार्डो को उन खातों में रजिस्टर्ड करवाते थे। गारंटी के नाम पर उन खातों का एटीएम कार्ड कूरियर के माध्यम से अपने कूरियर संचालक साथियों के पास मंगवा लेते थे। अन्य राज्यों में बैठे उनके साथी लोगों को उनके रिश्तेदार बनकर पैसे ऐठते थे। उन्होंने बताया कि ठगों का यह गिरोह अलग-अलग राज्यों व जिलों से उसी एटीएम के माध्यम से पैसे निकलवा लेते थे। अब तक करोड़ों रुपयों की ठगी इनके द्वारा की जा चुकी है। गिरफ्तार अभियुक्तों को विधिक कार्रवाई करके जेल भेजा गया।
गांजा तस्कर को तीन साल की सजा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गांजा तस्करी के मामले में दोषी अभियुक्त को तीन साल कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) अनुपम शुक्ला ने बताया कि कर्नलगंज कोतवाली पुलिस ने 16 नवंबर 2020 को परसपुर थानाक्षेत्र के शाहपुर बाजार निवासी अरुण कुमार तिवारी को एक किलो दो सौ ग्राम गांजा के साथ पचमरी मोड़ के निकट गिरफ्तार किया था। केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान संदेह से परे अपराध साबित होने पर कोर्ट ने अभियुक्त को दोष सिद्ध किया। अपर सत्र न्यायाधीश व एफटीसी नवीन चिर कुमारित्व ने अभियुक्त अरुण कुमार तिवारी को तीन साल कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
दुष्कर्म का आरोपी बरी, वादी के खिलाफ FIR का आदेश
अपर सत्र न्यायाधीश नियाज अहमद अंसारी ने बलात्कार के फर्जी मुकदमे में फंसाने वाली महिला के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया है। विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) अशोक कुमार सिंह के अनुसार, थाना कटरा बाजार अंतर्गत कस्बा कटरा बाजार ईदगाह टोला निवासी राबिया बानो पत्नी रहमत उल्ला ने अपने ही मोहल्ले के इजहार उर्फ इजहारे पुत्र गरीब उल्ले के विरुद्ध चौबीस अक्टूबर 2020 को इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री शाम को पांच बजे शौच के लिए गई थी। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ ब्लात्कार किया। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर प्रकरण की विवेचना करने के बाद आरोप पत्र अदालत पर भेज दिया। अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों व बहस को सुनने तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का गहन अवलोकन व परिशीलन करने के उपरांत वादिनी द्वारा दर्ज कराया गया मुकदमा फर्जी साबित करार दिया। कोर्ट ने वादिनी के विरुद्ध थाना कटरा बाजार के प्रभारी निरीक्षक को 182 आईपीसी के तहत अभियोग दर्ज करने का आदेश दिया है।
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