जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक अदालत ने शनिवार को करीब डेढ़ वर्ष पुराने मामले में एक मासूम का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्र ने रविवार को यहां बताया कि जिले के खोंडारे थाना क्षेत्र के अन्तर्गत एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 12 नवंबर 2021 को शाम करीब छह बजे उसकी छह साल की मासूम बेटी घर के सामने खेल रही थी। तभी कुरकुरे देने के बहाने उसे गन्ने के खेत में ले जाकर सनीश (27) व एक अन्य किशोर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस सूचना पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज करके विवेचना के उपरान्त दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत सनीश के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया। परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) चंद्र मोहन चतुर्वेदी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने के उपरांत आरोपी सनीश के विरुद्ध अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर दोषी करार दिया और सश्रम आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि अदा न किए जाने पर 12 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि कुल सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी।
शत्रु सम्पत्ति पर बने पूर्व पालिकाध्यक्ष के मकान को खाली करने का फरमान
गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में नगर पालिका की निवर्तमान अध्यक्ष व सपा नेता श्रीमती उज्मा राशिद को प्रशासन ने दो दिन के अंदर आवास खाली करने का नोटिस दिया है। नियत समय के अंदर आवास खाली न करने पर प्रशासन विधि सम्मत कार्रवाई करेगा। यह जानकारी देते हुए सदर तहसीलदार अखिलेश कुमार ने आज यहां बताया कि गोंडा नगर पालिका की निवर्तमान अध्यक्ष उज्मा राशिद ने जिला मुख्यालय पर स्थित शत्रु सम्पत्ति की जमीन पर किरायेदार के रूप में नक्शा पास कराकर आलीशान मकान बनवा लिया था। वर्ष 2021 में प्रशासन को इस सम्बंध में मिली शिकायत की जांच कराने पर आरोपों की पुष्टि हुई किन्तु किन्हीं कारणों से तत्समय कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। उज्मा राशिद के अध्यक्ष पद से हटने के बाद डीएम डा. उज्ज्वल कुमार के निर्देश पर शनिवार को देर शाम तहसीलदार अखिलेश कुमार राजस्व टीम के साथ मोहल्ला रकाबगंज स्थित उनके आवास पर पहुंचे और घर के दरवाजे पर बेदखली की नोटिस चस्पा की। नोटिस में दो दिन के अंदर मकान खाली करके प्रशासन को सौंपने का आदेश दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के समय उज्मा अस्पताल में भर्ती अपने पिता वरिष्ठ सपा नेता व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कमरुद्दीन की देखभाल में लगी हुई थीं। घर में ताला लगा हुआ था। नोटिस तामीला के वक्त कोई सामने नहीं आया। तहसीलदार ने बताया कि शत्रु संपत्ति पर स्थाई निर्माण कराना गैरकानूनी है। मकान संख्या 15 व दुकान संख्या 16 को दो दिनों में खाली करने की नोटिस चस्पा कर दी गई है। तय समय सीमा में कब्जा न छोड़ने पर प्रशासन बेदखली की कार्रवाई अपने तरीके से करेगा।
बता दें कि जिले में शत्रु संपत्तियां आजादी के बाद 1968 में तय की गईं थीं। देश के बंटवारे के बाद जो लोग अपनी संपत्ति छोड़कर पाकिस्तान चले गए और वहां के नागरिक हो गए। उनकी संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित करके शासन ने अपने संरक्षण में ले लिया था। 2017 में केंद्र सरकार की ओर से इसके प्रावधानों में कुछ संशोधन करके इस पर प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था की गई। इस सम्बंध में पूछे जाने पर उज्मा राशिद ने फोन पर बताया कि मेरे पिता की तबियत काफी खराब है। उनका एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। ऐसे हालात में प्रशासन को भी थोड़ी संवेदनशालता दिखानी चाहिए थी। बहरहाल, प्रकरण में विधिक रूप से जो भी संभव होगा, किया जाएगा। फिलहाल पिता को ठीक कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में है।
तहसीलदार का पेशकार पांच हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार
गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में तहसीलदार तरबगंज के पेशकार को एंटी करप्शन टीम ने शनिवार की देर शाम पांच हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने आज यहां बताया कि तहसीलदार तरबगंज के पेशकार संतोष कुमार रावत ने एक मुकदमे में फैसले को लेकर पीड़ित से पांच हजार रुपये के रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित द्वारा इसकी सूचना एंटी करप्शन टीम को दी गई थी। इस सूचना पर एंटी करप्शन गोरखपुर की टीम शनिवार की देर शाम तरबगंज पहुंची और पेशकार की गिरफ्तारी का जाल बिछाया। पीड़ित ने पैसा देने के लिए पेशकार संतोष कुमार रावत पुत्र स्व. राम कुमार को तरबगंज कस्बे के चौराहे पर बुलाया। जैसे ही संतोष रावत अपने कमरे से मौके पर पहुंचे और हाथ में पैसा लिया, पहले से ही मौजूद एंटी करप्शन गोरखपुर की टीम ने उसे रंगे हाथ पैसे के साथ दबोच लिया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार किया गया पेशकार बलरामपुर जिले के सादुल्ला नगर थाना क्षेत्र के किशनपुर सागर गांव का निवासी है। एंटी करप्शन की टीम उसे नवाबगंज थाने ले गई, जहां से कानूनी औपचारकिताएं पूरी करने के उपरान्त एंटी करप्शन की टीम उसे गोरखपुर ले जाकर अदालत पर पेश करेगी।
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