जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक अदालत ने करीब छह वर्ष पूर्व हुई एक हत्या और गैर इरादतन जानलेवा हमले के मामले में तीन सगे भाइयां समेत एक ही परिवार के चार व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक को 56 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि जिले के कटरा बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम खिंदौरा निवासी लल्लू ने 18 जुलाई 2017 को थाने में सूचना देकर बताया था कि गांव के ही रामरूप उर्फ बड़के मुन्ना, उसके भाई ललितराम व माधवराज तथा ललितराम के पुत्र राम सजन उसके छप्पर में लगी टटिया उजाड़ने लगे। मना करने पर अपशब्द कहते हुए भाई राम केवल और राम छबीले पर लाठी व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इससे दोनों को गंभीर चोटें आईं। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रामकेवल ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। प्रकरण में पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर विवेचना करते हुए सभी चार आरोपियों रामरूप उर्फ बड़के मुन्ना, ललितराम, माधवराज व राम सजन के खिलाफ हत्या व गैर इरादतन जानलेवा हमले का पुख्ता साक्ष्य संकलित करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। चतुर्वेदी ने बताया कि सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) डॉ. दीनानाथ ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों तथा अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के उपरान्त एक ही परिवार के तीन सगे भाइयों समेत चार लोगों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 56-56 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने अधिरोपित कुल जुर्माने की आधी धनराशि मृतक रामकेवल की पत्नी सुनीता और 25 फीसदी धनराशि घायल राम छबीले को प्रतिकर के रूप में अदा करने का आदेश दिया है। अदालत ने आदेश दिया कि विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि सजा की कुल अवधि में समायोजित की जाएगी। साथ ही जुर्माने की रकम अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
आत्महत्या के लिए उकसाने पर पति को सात साल की सजा
पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के पांच साल पुराने मामले में अदालत ने शनिवार को आरोपी पति को सात साल का कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) घनश्याम पांडेय ने बताया कि दिनेश कुमार निवासी खैरा रेलवे कॉलोनी बड़गांव ने नगर कोतवाली में तहरीर देकर कहा था कि उसने अपनी बेटी अर्चना का विवाह पांच साल पहले बाराबंकी के रामसनेहीघाट के ग्राम मऊ गोरपुर निवासी विनय कुमार से किया था। पति व ससुराल वाले दहेज में चौपहिया वाहन, सोने की जंजीर व नकदी की मांग को लेकर अर्चना को परेशान करते थे। 27 अप्रैल 2017 को पति विनय कुमार, ससुर अशोक कुमार, सास किरन व उनके रिश्तेदार राजनरायन ने अर्चना को पीटकर घर से भगा दिया। 23 जुलाई 2018 को दहेज उत्पीड़न के विचाराधीन केस में पैरवी करने के लिए अर्चना भाई अखिलेश के साथ कचहरी गई थी। वहां सुसराल वालों ने उस पर चारित्रिक आरोप लगाकर अपशब्द कहे। इससे क्षुब्ध होकर अर्चना ने मायके में आत्मदाह कर जान दे दी थी। मामले में शनिवार को निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) डॉ. अनामिका चौहान ने आरोपी विनय कुमार को सात साल के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
नाबालिग के अपहरण में ढ़ाई वर्ष की सजा
नाबालिग बालिका के अपहरण मामले में शनिवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्र ने बताया कि तरबगंज क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी। इसमें कहा कि 15 अक्तूबर 2020 को दोपहर दो बजे उसकी नाबालिग बेटी घर से जेवर व 20 हजार नकदी लेकर चली गई। आशंका है कि लखीमपुर जिले के ईसानगर थाना क्षेत्र के ग्राम राजापुर निवासी व चालक रामपाल उसे बहलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट का साक्ष्य मिलने पर आरोपी रामपाल के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान न्यायालय ने रामपाल को दोषी करार दिया। मामले में शनिवार को निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नियाज अहमद अंसारी ने रामपाल को अपहरण के अपराध में ढाई साल साधारण कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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