Gonda Capsule : तीन मामलों में नौ दोषी, सभी को सजा
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। जिले की तीन अदालतों ने गुरुवार को अलग-अलग मामलों में नौ अभियुक्तों को सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक अनुपम शुक्ला ने बताया कि जिले के धानेपुर थाने के थानाध्यक्ष शेष मणि पाण्डेय ने चार जनवरी 2022 को गश्त के दौरान इटियाथोक थाना क्षेत्र के ग्राम धर्मेई निवासी निजामुद्दीन उर्फ पप्पू पुत्र बंगाली उर्फ शमी मोहम्मद को एक किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम की धारा 8/20 के तहत स्थानीय थाने पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश डा. दीनानाथ ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहन परिशीलन करने तथा अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर अभियुक्त निजामुद्दीन उर्फ पप्पू को दोषी करार देते हुए दस वर्ष की कैद व एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी।
पिता पुत्र सहित चार को सात वर्ष की सजा
इसी प्रकार जिले की अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. अनामिका चौहान ने घर में घुसकर मारपीट करने व घर फूंक देने के जुर्म में पिता पुत्र सहित चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सात वर्ष की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पांडेय ने बताया कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम साखीपुर निवासी प्रेमा देवी पत्नी कुनई यादव ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि 18 मार्च 2016 को सौर ऊर्जा से मोबाइल फोन चार्ज करने को लेकर वादिनी के गांव के ही बिशुन व किशुन पुत्रगण दुखी यादव तथा चिंता हरण व कमला शरण पुत्रगण जग प्रसाद यादव ने घर में घुसकर मारा-पीटा व उसके देवर को फरसा मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर प्रकरण की विवेचना के उपरांत सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. अनामिका चौहान ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहन परिशीलन करने तथा अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर सभी चार अभियुक्तों को मारपीट करने का दोषी करार देते हुए प्रत्येक को सात सात-सात वर्ष की कैद व सोलह-सोलह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी। अदालत ने आदेश दिया कि अधिरोपित जुर्माने की कुल धनराशि में से 50 फीसद धनराशि वादिनी मुकदमा को क्षति प्रतिकर के रूप में अदा किया जाएगा।
चार हत्यारोपियों को सात वर्ष की सजा
एक अन्य अपर जिला जज पूजा सिंह ने भी करीब 10 वर्ष पुराने मामले में चार हत्यारोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह ने बताया कि जिले के थाना कटरा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भुसैली मौजा धोबहाराय निवासी बिट्टू देवी ने गांव के ही शमशेर खां, तुर्रम खां व असलम खां पुत्रगण झब्बर खां तथा बच्छराज यादव पुत्र बृजलाल निवासी अहिरन पुरवा मौजा अशोक पुर के विरुद्ध इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 अप्रैल 2013 को आरोपी गण उसके घर मोटर साइकिल से आये और उसके लड़के श्याम बिहारी को बैठाकर किसी कार्यक्रम में लेकर चले गए। वहां पर जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने अदालत के आदेश पर भादवि की धारा 328, 302 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना करने के बाद आरोप पत्र अदालत पर भेज दिया। अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस व दलीलों को सुना तथा सभी चार अभियुक्तों को हत्या करने का दोषी करार देते हुए प्रत्येक को सात-सात वर्ष की कैद व तीस-तीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।