कोर्ट के आदेश पर दस्तावेज लेखक समेत पांच पर मुकदमा
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। जिले के तरबगंज तहसील स्थित उप निबंधक कार्यालय में जालसाजों ने कोर्ट मैरिज कराने बहाने से एक नेत्रहीन की भूमि बैनामा करवा लिया। प्रकरण में अदालत के आदेश पर दस्तावेज लेखक समेत पांच लोगों के विरुद्ध मुकदमा स्थानीय थाने पर अभियोग दर्ज किया गया है। क्षेत्र के लौव्वा बीरपुर निवासी नेत्रहीन नंद किशोर का आरोप है कि उसके माता-पिता की कुछ समय पहले मौत हो गयी थी। इसका फायदा उठाने के लिए गांव के ननकुन पाठक व वजीरगंज थाना क्षेत्र के गेड़सर निवासी अनिल मिश्रा एक अज्ञात महिला के साथ घर आए और उससे शादी कराने का झांसा दिया। 20 दिसंबर को कोर्ट मैरिज के बहाने उसे तहसील तरबगंज ले जाया गया, जहां दस्तावेज लेखक जगदम्बा प्रसाद ने स्टाम्प पेपर को शादी का कोर्ट मैरिज का पेपर बताकर दस्तखत कराया और उसकी भूमि कूटरचित तरीके से बैनामा करवा लिया। पीड़ित के अनुसार, जब कुछ दिनों बाद वह मृतक पिता के नाम से भूमि अपने नाम वरासत करने के लिए लेखपाल से मिला तो पता चला कि उसकी भूमि बैनामा हो गयी है। उसने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन सुनवाई नही हुई। इस पर उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। प्रभारी निरीक्षक मनोज पाठक ने बताया कि अदालत के निर्देश पर ननकुन पाठक निवासी लौव्वा वीरपुर नबाबगंज, अनिल कुमार मिश्र निवासी गेड़सर वजीरगंज, शिवमंगल निवासी भानपुर तरबगंज व एक अज्ञात महिला व दस्तावेज लेखक जगदम्बा प्रसाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
कोचिंग पढ़ने घर से निकली किशोरी लापता
जिले के छपिया थाना क्षेत्र के मोकलपुर गांव की निवासी कक्षा 10 में अध्ययनरत एक दलित छात्रा (14) घर से कोचिंग के लिए हथियागढ़ निकली थी, किन्तु वहां नहीं पहुंची। परिजनों ने छानबीन किया तो पता चला कि वह कोचिंग नहीं गई थी। प्रकरण में किशोरी के पिता की तरफ से अज्ञात के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया गया है।
आपसी विवाद में मारपीट
जिले के वजीरगंज थाने में पूनम प्रजापति पत्नी गिरधारी प्रजापति निवासी ग्राम नगवा ने विपक्षी प्रियांशु गुप्ता व रंजीत गुप्ता के विरुद्ध उसके दरवाजे पर आकर भद्दी-भद्दी गाली व जान से मारने की धमकी देने का अभियोग दर्ज कराया है।
सचिव ने प्रधान के खिलाफ लिखाया मुकदमा
जिले के खरगूपुर थाने में दलित ग्राम पंचायत अधिकारी मालिक राम की शिकायत पर ग्राम प्रधान के विरुद्ध जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए मारपीट करने और जान से मार डालने की धमकी देने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तहरीर के हवाले से थानाध्यक्ष कुबेर तिवारी ने बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी मालिकराम को पूर्व में आवंटित ग्राम पंचायत नरायनपुर माफी में पंचायत भवन निर्माण का कार्य चल रहा था। उस पर कार्य कराने हेतु धनराशि का भुगतान हो गया था। कुछ समय के बाद मालिक राम का यहां से तबादला हो गया। मालिक राम ने निकाले गए पैसे के सापेक्ष कार्य कराने के बारे में प्रधान से कई बार वार्ता किया गया और प्रधान बार-बार कार्य पूर्ण कराये जाने का आश्वासन देते रहे। बाद में प्रधान ने जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए मां बहन की भद्दी-भद्दी गाली देते हुए कहा कि ज्यादा नेतागीरी करोगे तो बलात्कार का मुकदमा लिखवा देंगे। यदि ब्लाक मुख्यालय पर पुनः दिखाई पड़े तो 315 बोर कट्टे से जान से मार देंगे। उन्होंने बताया कि इस सम्बंध में मालिक राम ने जिला पंचायत राज अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भी शिकायती पत्र दिया गया था। प्रकरण में ग्राम प्रधान के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
बाजार गया किशोर लापता
इटियाथोक थाना क्षेत्र के गोसेन्द्रपुर निवासी सूफियान पुत्र शकील ने स्थानीय थाने पर अभियोग दर्ज कराया है कि उनका चचेरा भाई जाहिद खान उर्फ निबरु (15) पुत्र कफील घर से सामान लाने के लिए बाजार को निकला था। वह देर शाम तक वापस नहीं आया है।
लड़की भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज
जिले के खरगूपुर थाने में क्षेत्र के सुसगवां (बाल गोविन्द पुरवा) निवासी एक व्यक्ति ने अपने ही गांव के संतोष कुमार व जगदम्बा प्रसाद के विरुद्ध अपनी साढ़े 17 वर्ष की लड़की को शादी के लिए बहला फुसलाकर भगा ले जाने का अभियोग दर्ज कराया है।
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जानकी शरण द्विवेदी
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