Thursday, April 2, 2026
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Gonda : ARP ने सहयोगी शिक्षक के साथ किया दुष्कर्म, जेवर लूटे, निलम्बित

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सहयोगी महिला शिक्षक के साथ विभागीय एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) द्वारा तबादला कराने के नाम पर कथित रूप से बलात्कार करने, जेवरात छीन लेने तथा आर्थिक शोषण किए जाने का अभियोग रविवार को दर्ज कराया गया है। प्रकरण शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने पर सोमवार को आरोपी शिक्षक को निलम्बित कर दिया गया है।
जिले के पण्डरी कृपाल शिक्षा क्षेत्र के एक विद्यालय में तैनात कानपुर जिले की मूल निवासी महिला शिक्षक ने आरोप लगाया है कि उसके विकास खण्ड में ही सामाजिक विज्ञान विषय के एआरपी के पद पर तैनात प्रतापगढ़ जिले के मूल निवासी शाश्वत सावरकर सिंह ने अपने एक रिश्तेदार के विभाग में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा अपनी बहन के सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात होने का हवाला देकर उसका तबादला कानपुर जिले में करा देने का झांसा दिया। आरोप के अनुसार, शाश्वत ने कहा कि स्थानांतरण में साढ़े तीन लाख रुपये खर्च होंगे। आप पैसों की व्यवस्था कर लीजिए। आपको लखनऊ चलकर पैसे देने होंगे व मेरी बहन से बात करनी पड़ेगी। मार्च 2022 में एक दिन शाम को वह मुझे लेकर लखनऊ में अपनी बहन से मिलवाने के बहाने किसी फ्लैट पर ले गये, जहां मुझे कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया। इसके बाद अर्धचेतन की अवस्था में शाश्वत ने मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये। साथ ही उसका फोटो और वीडियो भी बना लिया। उस दिन बिना किसी से मिलवाये ही वह पूरे पैसे लेकर वहां से चले गए। शिक्षिका के अनुसार, लोकलाज के डर से वह किसी से बिना कुछ बताए कानपुर चली गयी। कुछ दिनों बाद शाश्वत ने मेरी अश्लील फोटो व वीडियो मेरे पति को भेज देने तथा सोशल मीडिया पर वायरल कर देने की धमकी देते हुए कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाया। साथ ही मुझे, किराए पर अलग कमरा दिलवाकर मेरे पति से अलग रहने को विवश किया। उन्होंने धमकी दिया कि यदि किसी से इसकी शिकायत करोगी तो तुम्हारे बेटे व परिवार को जान से मरवा दूंगा। अगर बच भी गयी तो पति-पत्नी दोनों की नौकरी ले लूंगा। इस प्रकार से शाश्वत ने लगातार शराब के नशे में शारीरिक व मानसिक शोषण किया। एक दिन बैंक का एटीएम कार्ड, मोबाइल तथा सोने की दो अंगूठी, चेन, मंगल सूत्र आदि भी छीन लिया। महिला ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उसके प्रकरण में थाना कोतवाली नगर में शाश्वत के विरुद्ध भादवि की धारा 376, 392, 328, 323 व 506 के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। एसपी आकाश तोमर ने सोमवार की देर रात ‘पीटीआई.भाषा’ को बताया कि प्रकरण में आरोपी शिक्षक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस सम्बंध में पूछे जाने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि पिछले सप्ताह यह प्रकरण उनके संज्ञान में लाया गया था। उन्होंने मामले की जांच के लिए तीन खण्ड शिक्षा अधिकारियों की एक समिति बना दी थी। समिति ने अब तक अपनी जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी है। किन्तु इस बीच सोमवार को प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज कराए जाने की सूचना मिलने पर उन्होंने आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।आरोपी शिक्षक ने खुद को पूरी तरह से बेकसूर बताते हुए मामले में झूठा फंसाए जाने का आरोप लगाया है।

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जानकी शरण द्विवेदी
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