जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक अदालत ने मंगलवार को करीब तीन वर्ष पूर्व एक युवक की हत्या कर शव छिपाने के मामले में पिता-पुत्र समेत तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 53 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण में आरोपी एक युवती की पत्रावली घटना के समय नाबालिग होने के कारण किशोर न्याय बोर्ड को भेज दी गई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अभिनव चतुर्वेदी ने आज यहां बताया कि थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के अन्तर्गत अफीम कोठी निवासी सुरेश साहू ने तीन दिसंबर 2019 को स्थानीय थाने पर सूचना दी थी कि उसके अविवाहित बड़े भाई रमेश गुप्ता 25 नवंबर 2019 की रात से लापता थे। दो दिसंबर को अफीम कोठी के पीछे कुएं से उनकी लाश मिली है। छानबीन में पता चला कि अफीम कोठी के पास एक लड़की से उसका प्रेम प्रसंग था। इससे लड़की के परिवार वाले रंजिश रखते थे। रमेश को रास्ते से हटाने के लिए लड़की के भाई दीपू व पिता रोहित निवासी अफीम कोठी और अंकित सिंह निवासी रानीपुरवा जानकी नगर ने नशीला पदार्थ खिलाकर रमेश की हत्या करके शव कुएं में फेंक दिया था। प्राप्त तहरीर पर पुलिस ने हत्या कर साक्ष्य छिपाने के प्रयास का अभियोग दर्ज कर विवेचना शुरू की। साक्ष्य संकलित करते हुए दीपू, रोहित, अंकित सिंह व एक लड़की के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी लड़की के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली अलग करके अग्रिम कार्यवाही के लिए किशोर न्याय बोर्ड भेज दी। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय)/एफटीसी प्रथम डॉ. दीनानाथ तृतीय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए बचाव व अभियोजन के अधिवक्ताओं को सुनने के उपरान्त दीपू, रोहित व अंकित सिंह को हत्या कर शव छिपाने के मामले में दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 53-53 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माने की कुल धनराशि में से 50 फीसदी रकम मृतक के भाई सुरेश साहू को भाई के वियोग में हुई क्षति के रूप में अदा की जाएगी।
दुष्कर्म के दोषी को 14 वर्ष की सजा
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक अदालत ने मंगलवार को एक बालिका के अपहरण और पॉक्सो एक्ट के आठ वर्ष पुराने मामले में 14 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 18 हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अनूप प्रताप सिंह ने आज यहां बताया कि तरबगंज थाना क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली नगर में प्रार्थनापत्र दिया था, कि उसकी 12 साल की लड़की रात में 10 बजे घर के चैनल का ताला तोड़कर कहीं चली गई। सुबह पता चला कि उसका पड़ोसी होली भी गायब है। पुलिस ने 10 दिसंबर 2014 को आरोपी होली व चार अन्य के खिलाफ अभियोग दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर बालिका के अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अपराध का होली निवासी मंशापुरी खैरा भवानी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। परीक्षण के दौरान प्रकरण पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) जितेंद्र गुप्ता ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा बचाव व अभियोजन पक्ष के गवाहों को सुनने के उपरान्त होली को 14 साल का सश्रम कारावास और 18 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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