जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने 9 से 30 अगस्त तक आयोजित किए जाने वाले “मेरी माटी, मेरा देश“ एवं 13 से 15 अगस्त “हर घर तिरंगा अभियान” की सफलता के लिए सभी अधिशासी अधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ-साथ, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सचिव, लेखपाल, सफाई निरीक्षक, ग्राम प्रधान, कोटेदार, ग्राम सभा के सभी सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियां, स्वयं सहायता समूह, आशा, ग्राम सेवक, रोजगार सेवक, जिलेदार, ट्यूबबेल ऑपरेटर, स्वछाग्राही आदि को दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत मेरा माटी, मेरा देश एवं हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जनपद स्तर पर किया जाना है। उन्होंने सभी बीडीओ एवं अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा को 8 अगस्त तक ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत के लिये शिला फलकम के निर्माण करने के निर्देश दिए हैं। 9 अगस्त को शहीदों के नाम सहित शिला फलकम स्थापित की जाएगी। 16 से 18 अगस्त तक विकास खंड स्तर पर अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। 21 अगस्त को जनपद स्तर पर कार्यक्रम होगा। साथ ही उन्होंने जिला विकास अधिकारी एवं उपायुक्त एनआरएलएम को प्रत्येक आवासीय एवं गैर आवासीय अधिकारी के लिए झंडे की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने राष्ट्रध्वज तैयार करने एवं फहराने के संबंध में भी निर्देश जारी किया है। उन्होंने बताया कि झण्डे का आकार आयताकार होना चाहिए। इसकी लम्बाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3ः2 होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि झण्डे की लम्बाई 3 फिट हो तो चौड़ाई 2 फिट होनी चाहिए। झण्डा बनाने की सामग्री खादी अथवा हाथ अथवा मशीन से बना हुआ कपड़ा, सूती पॉलिस्टर ऊनी सिल्क आदि हो सकती है। झण्डे तीन रंगों में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद तथा नीचे हरे रंग का प्रयोग कर बनाये जायेंगे। सफेद पट्टी में 24 तीलियों वाले अशोक चक्र को बाद में प्रिन्ट किया जाना चाहिए।
झण्डा फहराने के नियम
प्रत्येक नागरिक को अपने आवास, स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में झण्डा सम्मान के साथ झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना है। झण्डा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी ऊपर की तरफ होनी चाहिए। झण्डे को यदि सरकारी परिसर में फहराया जाता है तो सूर्योदय के उपरान्त ध्वजारोहण किया जाना चाहिए तथा सूर्यास्त के साथ ही सम्मान के साथ इसे उतारना चाहिए। 11 से 17 अगस्त तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उक्त समयावधि के उपरान्त आदर भाव के साथ उतार कर सुरक्षित रखा जायेगा। झण्डा उतारने के बाद किसी भी नागरिक के द्वारा इसे फेंका नहीं जायेगा। उसे सम्मान के साथ फोल्ड करके रखा जाना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में झण्डा रात्रि में फहराया जा सकता है। हर घर पर झण्डा विधिवत् तरीके से लगाया जाना चाहिए। आधा झुका, फटा या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा।
अनुरोध
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