संवाददाता
गोंडा। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ब्रजेन्द्र मणि त्रिपाठी के आदेश के अनुपालन में एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव नितिन श्रीवास्तव अपर जिला जज/एफटीसी के निर्देशों के अनुक्रम में गोंडा तहसील तरबगंज एवं तहसील मनकापुर गोण्डा के झिलाही बाजार में एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नितिन श्रीवास्तव अपर जिला जज/ एफटीसी के निर्देश पर उपजिलाधिकारी तरबगंज शत्रुधन पाठक, तहसीलदार तरबगंज पुष्कर मिश्र, नायब तहसीलदार रंजन वर्मा, चन्दन जायसवाल व राम प्रताप पाण्डेय की उपस्थिति में एडीआर की प्रक्रियाएं, लोक अदालत एवं मध्यस्थता के लाभ, शिक्षा का अधिकार एवं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना विषय पर गोण्डा तहसील तरबगंज के सभागार में एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता कर रहे उपजिलाधिकारी तरबगंज शत्रुघ्न पाठक द्वारा उपस्थित लोगों को एडीआर, मध्यस्थता व लोक अदालत के लाभ के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया गया कि एडीआर का अर्थ है वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र, जिसके अन्तर्गत विवाद समाधान की वे प्रक्रियाऐं व तकनीकें आती हैं जो विवाद में उलझे पक्षों को बिना मुकदमें के ही विवाद का समाधान खोजने में सहायता करती हैं। उनके द्वारा मध्यस्थता एवं लोक अदालत के लाभ की जानकारी देते हुए यह भी बताया गया कि इस प्रक्रिया में विवाद का अविलम्ब व शीघ्र समाधान हो जाता है, समय व खर्चो की बचत होती है। न्यायालय की जटिल प्रक्रिया से राहत मिलती है। यह एक अत्यधिक सरल एवं निष्पक्ष प्रक्रिया होती है, विवाद का हमेशा के लिए प्रभावी एवं सर्वमय समाधान हो जाता है। यह पूर्णतः एक अनौपचारिक एवं निजी प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया सामाजिक सद्भाव कायम रखने में सहायक होती है तथा लोक अदालत में निस्तारित मामले की कोई अपील न तो उच्च न्यायालय में होती है और न ही सर्वोच्च न्यायालय में होती है। लोक अदालत में वाद के निस्तारण के पष्चात उभय पक्षकार द्वारा जमा की गयी कोर्ट फीस को प्राप्त करने के वे अधिकारी हो जाते हैं। इस प्रकार लोक अदालत में निस्तारित वाद सें विवाद का अन्तिम रूप से निपटारा हो जाता है। सभा में उपस्थित तहसीलदार पुष्कर मिश्र द्वारा बाल एवं शिक्षा के अधिकार के बावत जानकारी देते हुये बताया गया कि 06 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अव्यस्क बालक को शिक्षा स्वास्थ्य, समानता, निजता, अभिव्यक्ति व दैहिक स्वतंत्रता इत्यादि का मौलिक अधिकार भी प्राप्त है। सभा में उपस्थित नायब तहसीलदार रंजन वर्मा द्वारा जानकारी देते हुये बताया गया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान पीड़ित ऐसे बच्चे, जिन्होंने इस महामारी में अपने माता-पिता अथवां अभिभावक खो दिये हैं और उनकी देख-रेख एवं पालन-पोषण करने वाला कोई नही है, उन बच्चों के पालन-पोषण एवं शिक्षा-दीक्षा हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना चलायी जा रही है। इसी के साथ तहसीलदार तरबगंज पुष्कर मिश्र द्वारा सभा में उपस्थित व्यक्तियों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकित21.05.2023 के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गयी तथा उनके द्वारा बतलाया गया कि तहसील तरबगंज के वे निवासीगण जिनके वाहन का चालान हो गया है वे दीवानी न्यायालय गोण्डा जाकर अपने ई चालन का निस्तारण करा सकते हैं। इस सम्बन्ध में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा द्वारा समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालय के कक्ष के बाहर इस बात का पम्पलेट लगवाया है कि किस तिथि के ई-चालानी का निस्तारण किस न्यायालय पर होगा।
इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नितिन श्रीवास्तव अपर जिला जज/एफटीसी के निर्देश पर तहसील मनकापुर के झिलाही बाजार में भी विधिक साक्षरता का अयोजन तहसीलदार परशुराम की अध्यक्षता में किया गया। तहसीलदार मनकापुर परशुराम द्वारा अपने सम्बोधन में वरिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित कानूनों के बारे में जानकारी देते हुये वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, मुकदमों में त्वरित कार्यवाही, टैक्स में छूट एवं निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। तहसील स्तर पर राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण, दुघर्टना बीमा योजना, फसल बीमा योजना, अग्नि पीड़ितों को सहायता राशि प्रदान करने के बावत जानकारी देते हुये उपस्थित नागरिकों को बताया गया कि उपरोक्त किसी घटना के घटित होने पर क्लेम प्रस्तुत करना जरूरी है। तहसीलदार द्वारा यह भी जानकारी दिया गया कि वर्तमान में सभी योजनायें कम्प्यूटरीकृत हो गयी हैं, इस कारण अब सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने से राहत मिल गया है और समस्त जांच आनलाइन कम्प्यूटर के माध्यम से करके सभी योजनाओं का त्वरित लाभ दिया जाने लगा है। इस शिविर में उपस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधीक्षक डीके भाष्कर द्वारा जानकारी देते हुये बताया गया कि महिलाओं एवं बच्चों हेतु टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। महिलाओं एवं बच्चों का टीकाकरण कराने से उनको गम्भीर रोगों का खतरा कम रहता है। इसके अतिरिक्त चिकित्सक डी0के0 भाष्कर द्वारा यह भी जानकारी दी गयी कि आजकल ब्लड प्रेशर एवं शुगर की समस्या बड़ी तेजी से फैल रही है। इस कारण सभी लोगों को नियमित तौर पर ब्लड प्रेशर एवं शुगर का परीक्षण कराते रहना चाहिये। सभा में उपस्थित विधि सहायक प्रोबेशन जेपी यादव द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के हितार्थ संचालित राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की योजनाओं यथा बेटी बचाओं बेटी पढाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, छात्रवृत्ति योजना, मिशन शक्ति आदि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बार में विस्तृत जानकारी दी गयी। इसी के साथ तहसीलदार मनकापुर परशुराम द्वारा सभा में उपस्थित व्यक्तियों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गयी तथा उनके द्वारा बतलाया गया कि तहसील मनकापुर के वे निवासीगण जिनके वाहन का चालान हो गया है वे दीवानी न्यायालय गोण्डा जाकर अपने ई चालन का निस्तारण करा सकते हैं। इस सम्बन्ध में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा द्वारा समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालय के कक्ष के बाहर इस बात का पम्पलेट लगवाया है कि किस तिथि के ई-चालानी का निस्तारण किस न्यायालय पर होगा।
अनुरोध
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पर क्लिक करके अपने एंड्रॉयड फोन पर डाउनलोड करें Radio Awadh 90.8 FM ऐप* https://play.google.com/store/apps/details?id=com.radioawadh.radioawadh ’और रोजाना प्रातः 06 बजे से आरजे राशि के साथ सुनें भक्ति संगीत का कार्यक्रम “उपासना“ और 07 बजे से आरजे सगुन के साथ “गोनार्द वाणी“ में सुनें निर्गुण भजन, पूर्वान्ह 11 बजे से यादों का झरोखा, दोपहर 12 बजे से सुनें फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम ‘हैलो अवध’, दोपहर 1 बजे से आरजे खुशी के साथ सुनें महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम “आधी दुनिया“, दोपहर बाद 3 बजे से आरजे सैंपी के साथ कार्यक्रम “ताका झांकी”, शाम 5 बजे से आरजे दक्ष के साथ किशोरों और युवाओं पर आधारित ज्ञानवर्धक कार्यक्रम “टीन टाइम”, रात 9 बजे से आरजे कनिका के साथ करिए प्यार मोहब्बत की बातें शो “सुधर्मा“ में। इसके अलावा दिन भर सुनिए आरजे प्रताप, आरजे शजर, आरजे अभिषेक, आरजे राहुल द्वारा प्रस्तुत रंगारंग और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम। तो App डाउनलोड करना न भूलें और दिन भर आनंद लें विविध कार्यक्रमों का।’’ ऐप के SCHEDULE पर जाकर दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण देख सकते हैं। साथ ही अपने मन पसंद गाने सुनने के लिए रेडियो अवध के ऐप पर CHAT में जाकर अथवा हमारे वाट्सएप नम्बर 9565000908 पर हमें मैसेज कर सकते हैं।’
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