Gonda : युवक की हत्या में दो को उम्र कैद
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। जिले की एक अदालत ने करीब चार वर्ष पूर्व हुई एक युवक की हत्या के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए मंगलवार को उम्र कैद तथा 50-50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के मुताबिक, जिले के थाना कोतवाली नगर परिसर स्थित सरकारी आवास में रहने वाले मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार सिंह ने 16 अक्टूबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि दो दिन पूर्व रात को 11 बजे उनका 22 वर्षीय पुत्र हर्षवर्धन सिंह मोटर साइकिल लेकर घर से अपना मोबाइल खोजने के लिए निकला था। देर रात तक घर न लौटने पर उसकी खोज की गई, किंतु कहीं पता नहीं चला। अगले दिन गायत्री पुरम् कालोनी में सविता आईटीआई के पास झाड़ी में उसका शव बरामद हुआ। पास में ही मोटर साइकिल भी खड़ी पाई गई। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय थाने पर पुलिस ने गला दबाकर हत्या किए जाने का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना शुरू किया। विवेचना के दौरान पुख्ता साक्ष्य के आधार पर अमित श्रीवास्तव उर्फ लाला निवासी इमिलिया गुरुदयाल व विजय सिंह उर्फ बाबू निवासी टैगोर नगर कॉलोनी बहराइच रोड थाना कोतवाली नगर कोंडा के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया गया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं और गवाहों को सुनकर दोनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह भी पढें : फार्मासिस्ट से अभद्रता पर हड़ताल पर गए साथी
हमारी अन्य खबरों को सीधे पोर्टल पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए क्लिक करें : www.hindustandailynews.com
कलमकारों से ..
तेजी से उभरते न्यूज पोर्टल www.hindustandailynews.com पर प्रकाशन के इच्छुक कविता, कहानियां, महिला जगत, युवा कोना, सम सामयिक विषयों, राजनीति, धर्म-कर्म, साहित्य एवं संस्कृति, मनोरंजन, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं तकनीक इत्यादि विषयों पर लेखन करने वाले महानुभाव अपनी मौलिक रचनाएं एक पासपोर्ट आकार के छाया चित्र के साथ मंगल फाण्ट में टाइप करके हमें प्रकाशनार्थ प्रेषित कर सकते हैं। हम उन्हें स्थान देने का पूरा प्रयास करेंगे : जानकी शरण द्विवेदी सम्पादक मोबाइल 09452137310 E-Mail : jsdwivedi68@gmail.com