जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में करीब तीन वर्ष पूर्व हुई एक महिला की हत्या के मामले में अदालत ने सोमवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए आश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 50 हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम ग्राम बहादुरा (वीरापुर) निवासी वंशराज शुक्ल ने 10 अक्तूबर 2019 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2011 में उसने अपनी बहन अल्पना का विवाह अखिलेश तिवारी निवासी ग्राम टिकरी (परसदक पुरवा) थाना वजीरगंज के साथ किया था। अल्पना के चार बच्चे भी हैं। उसका पति अखिलेश रोजी रोजगार के सिलसिले में बाहर रहता है। 10 अक्तूबर 2019 की सुबह छह बजे अखिलेश के चाचा राम सरन तिवारी ने उन्हें फोन पर सूचना दी बीती रात अज्ञात लोगों ने अल्पना की हत्या करके शव गांव के बाहर खेत में फेंक दिया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अभियोग दर्ज कर विवेचना किया तो गांव के ही सुरेंद्र चौहान का नाम प्रकाश में आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि की गई थी। चतुर्वेदी ने बताया कि परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी (प्रथम) डॉ. दीनानाथ (तृतीय) ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों तथा अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के उपरान्त अभियुक्त सुरेंद्र चौहान को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि सजा की कुल अवधि में समायोजित की जाएगी। पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने बताया कि मानीटरिंग सेल व थाना वजीरगंज के पैरोकार हेड कांस्टेबल रूदल शर्मा ने सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

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जानकी शरण द्विवेदी
