Gonda : महिला अस्पताल के पास बनी नपा की दुकानें गिरेंगी!

जिला प्रशासन के आदेश में दुकानदारों में हड़कम्प

जमीन फ्री होल्ड और दुकानों का नक्शा पास है-कमरुद्दीन

जानकी शरण द्विवेदी/मोहसिन

गोंडा। जिला महिला चिकित्सालय के दोनों तरफ सड़क पर नगर पालिका द्वारा बनाई गई दुकानों को अवैध अतिक्रमण मानते हुए जिलाधिकारी द्वारा उन्हें गिराए जाने का आदेश दिए जाने के बाद दुकानदारों में हड़कम्प मच गया है। प्रशासन की तरफ से जारी आदेश में 15 दिन के अंदर अतिक्रमण हटवाकर आख्या मांगी गई है। प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि गुरु नानक चौराहे से स्टेशन रोड एवं उतरौला रोड पर महिला अस्पताल की बाउंड्री वाल पर निर्मित सभी दुकानें अवैध अतिक्रमण के दायरे में हैं। इस अवैध अतिक्रमण को हटवाने के लिए जिलाधकारी डॉ. उज्जवल कुमार के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में तीन सदस्य समिति गठित की गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया के टीम में तहसीलदार सदर तथा नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि टीम उक्त अवैध अतिक्रमण को हटवाकर एक पक्ष के अंदर कृत कार्यवाही की आख्या प्रेषित करेगी। इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करते हुए कहा गया है कि वह टीम की मांग पर अतिक्रमण हटाने हेतु समुचित पुलिस बल की व्यवस्था करेंगे। लोक निर्माण विभाग की टीम को भी मौके पर उपस्थित रहने को कहा गया है। जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए इस आदेश से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि 90 के दशक में नगर पालिका की तरफ से इन दुकानों का निर्माण करवाकर आबंटियांे को सौंपा गया था। तब से वह लोग इन पर काबिज हैं तथा नगर पालिका को किराया दे रहे हैं। बताते चलें कि पिछले दिनों डीएम ने एक शिकायत पर तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम गठित करके इन दुकानों की वैधता की जांच कराई थी। टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट में इनके अवैध होने की बात कही थी। डीएम ने इसके बाद इन्हें नियमानुसार हटाने का आदेश दिया है। इस सम्बंध में पूछे जाने पर नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि कमरुद्दीन एडवोकेट ने बताया कि सभी दुकानें पूरी तरह से वैध हैं। वर्ष 1999 में यह जमीन नगर पालिका के पक्ष में फ्री होल्ड की गई थी। बाद में विनियमित क्षेत्र से नक्शा पास करवाकर इनका निर्माण कराया गया था। तीन दशक से भी अधिक समय से लोग इन पर काबिज हैं और रोजी रोजगार चला रहे हैं। इतने दिनों के बाद अब उसे अवैध बताकर गिराने का आदेश देना औचित्यपूर्ण नहीं है। सभी दुकानदार एकजुट होकर अभी जिलाधिकारी से मिलकर अपनी बात रखेंगे। यदि यहां से न्याय न मिला तो लोग उच्च न्यायालय की शरण लेने को मजबूर होंगे।

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जानकी शरण द्विवेदी

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