Wednesday, April 1, 2026
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Gonda Court Orders : दलित किशोरी से छेड़छाड़ में सात वर्ष की कैद

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। जिले की एक अदालत ने बुधवार को छह वर्ष पूर्व हुए दलित किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में युवक को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा 15 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक अनूप प्रताप सिंह ने बताया कि जिले के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के महराजगंज मोहल्ले में एक दलित किशोरी के साथ पड़ोस के ही एक युवक द्वारा छेड़छाड़ किया गया था। प्रकरण में पीड़िता के पिता की तरफ से चांद उर्फ बुढ़ऊ पुत्र शाहिद के खिलाफ तीन जुलाई 2016 को भादवि की धारा 354ए, पाक्सो एक्ट की धारा 9/10 तथा एससीएसटी एक्ट की धारा 3(1)11 के तहत अभियोग दर्ज कराया गया था। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। अनूप सिंह के अनुसार, परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी (नवीन)/अति. पाक्सो जितेन्द्र गुप्ता ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के उपरान्त बुधवार को चांद उर्फ बुढ़ऊ (28) को दोषी करार देते हुए हुए पाक्सो एक्ट में सात वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी को एससीएसटी एक्ट में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय के आदेश के अनुसार, सभी भौतिक सजाएं एक साथ चलेंगी। दोषी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। एसपी आकाश तोमर ने बताया कि मॉनीटरिंग सेल व थाना कोतवाली नगर के पैरोकार आरक्षी अंकित कुमार ने मुकदमे की पैरवी में प्रभावी भूमिका निभाई।

भाभी की हत्या में देवर को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक अदालत ने सात वर्ष पूर्व हुए एक महिला की हत्या के मामले में युवक को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी धनराशि मृतका के दोनों बच्चों को दी जाएगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विनय कुमार सिंह ने बताया कि जिले के मोतीगंज थाना क्षेत्र में 13 अप्रैल 2015 को एक व्यक्ति ने सूचना दी कि वह अपनी बहू व दो बच्चों के साथ गांव में रहता है। आज सुबह करीब चार बजे घर में बच्चे के रोने की आवाज सुनकर अंदर गया तो देखा कि उसकी पुत्रबधू सोनू पत्नी राधेश्याम चारपाई के नीचे संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पड़ी है। इस सम्बंध में स्थानीय पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अभियोग दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचक ने मृत महिला के पति के मौसेरे भाई नंद कुमार वर्मा पुत्र सूर्यबली वर्मा निवासी धुरदा थाना परशुराम पुर जिला बस्ती के विरुद्ध साक्ष्य संकलित करके आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। विनय सिंह के अनुसार, परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पूजा सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने के उपरान्त नंद कुमार को हत्या का दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारवास की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने आदेश दिया है कि जमा धनराशि में से आधी मृतका के दोनों बच्चों के भरण पोषण के लिए प्रदान किया जाए।

अपहरण के दोषी को तीन वर्ष की कैद

जिले की एक अदालत ने अपहरण के आरोपी को तीन वर्ष के कैद और अर्थ दंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक (पास्को एक्ट) अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्रा के अनुसार, जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाजार बाग निवासी मोहर्रम अली उर्फ नसीम अहमद पुत्र नजीर अहमद के विरुद्ध मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वादी का आरोप है कि उसकी पुत्री का अपहरण कर आरोपी ने अश्लील हरकत किया। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर प्रकरण की विवेचना करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। परीक्षण के दौरान विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) चंद्र मोहन चतुर्वेदी ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी को अपहरण करने का दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को तीन वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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जानकी शरण द्विवेदी

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