जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। जिले के मण्डल कारागार में सोमवार की देर शाम न्यायिक अभिरक्षा में दाखिल कराए गए कूटरचना व धोखाधड़ी के शातिर अभियुक्त की उपचार के दौरान आज जिला चिकित्सालय में मौत हो गई। जिलाधिकारी ने उसकी मौत की न्यायिक जांच कराने के लिए जनपद न्यायाधीश से आग्रह किया है।
मण्डल कारागार के जेलर एसपी मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि कोतवाली नगर में दर्ज कूटरचना व धोखाधड़ी के मामले में नगर कोतवाली की पुलिस ने सोमवार को सालिक राम सिंह (75) पुत्र शिव दयाल सिंह निवासी खैरा वृन्दावन थाना परसपुर जनपद गोंडा को गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में सायंकाल 05.25 बजे कारागार में दाखिल किया गया था। जेल की मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, उसे कोरंटाइन बैरक में रखा गया था। बीती रात करीब दो बजे उसने अपने पेट में दर्द होने की शिकायत की। इस पर जेल अस्पताल के चिकित्सक ने उसे दवा दिया तथा कुछ राहत होने पर उसे पुनः बैरक में भेज दिया गया। मंगलवार की सुबह करीब साढ़े पांच बजे उसने दुबारा पेट में दर्द की शिकायत की, तो जेल चिकित्सक ने उसे बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। कारागार की एम्बुलेंस से उसे जिला अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान करीब साढ़े सात बजे उसकी मौत हो गई। जेलर ने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के निर्देशों के अनुसार, उसकी मृत्यु की सूचना तत्काल उचित माध्यम से उसके परिजनों को दी गई। कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पंचनामा भरकर चिकित्सकों के पैनल से उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। उनके अनुरोध पर जिलाधिकारी डा. उज्जवल कुमार ने न्यायिक अभिरक्षा में बंदी की मौत की न्यायिक जांच के लिए जनपद न्यायाधीश से आग्रह किया है।
एसपी आकाश तोमर ने प्रकरण के सम्बंध में जानकारी देते हुए बताया कि सालिक राम सिंह जिले के बहुचर्चित भूमि घोटालों में अब तक दर्ज कराए गए 33 अभियोगों में सह अभियुक्त था। उसके विरुद्ध धोखाधड़ी व कूटरचना करके भूसम्पत्ति हड़पने के जिले के विभिन्न थानों में 20 अभियोग दर्ज हैं। इनमें से अधिकांश की जांच शासन स्तर से गठित स्पेशल इंवेंस्टीगेंटिंग टीम (एसआइटी) कर रही है। सालिक राम ने अपने साथी मुख्य अभियुक्त बृजेश कुमार अवस्थी के साथ मिलकर सुन्दरपती पत्नी स्व. सतीश चन्द्र निवासिनी ग्राम पथवलिया थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा की जमीन जालसाजी करते हुए कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर फर्जी बैनामा करा लिया था। इस सम्बन्ध में स्थानीय थाने पर भादवि की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

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जानकी शरण द्विवेदी
