जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। उच्च अधिकारियों के निर्देशों के बावजूद बड़े बिजली बाकीदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने तथा मिलीभगत करके बिजली की लाइन चालू रखवाने के आरोप में आवास विकास उपकेन्द्र के अवर अभियंता अजीत सिंह को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। अधीक्षण अभियंता राम नरेश ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष के निर्देश पर देवीपाटन क्षेत्र के मुख्य अभियन्ता (वितरण) द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा 19 एवं 21 नवम्बर 2022 को 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र, आवास विकास के अन्तर्गत बड़े बकायेदार उपभोक्ताओं के बकाये पर संयोजनों के विद्युत विच्छेदन का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बड़े बकाएदार होने के बाद भी काफी कनेक्शन चल रहे हैं। तदनुक्रम में अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम ने अपने पत्र दिनांकित 22.11.2022 द्वारा अजीत सिंह, अवर अभियन्ता 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र, आवास विकास को दोषी पाये जाने पर निलम्बित किये जाने की संस्तुति की गयी थी। उन्होंने बताया कि अजीत सिंह का कृत्य विभागीय कार्यों में लापरवाही एवं शिथिलता की श्रेणी में आता है। परिणाम स्वरूप उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए इन्हें अधिशाषी अभियन्ता विद्युत परीक्षण खण्ड गोंडा के कार्यालय से सम्बद्ध किया जाता है।
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जानकी शरण द्विवेदी
