Gonda : प्रचार के मंच नहीं बनेंगे उपासना स्थल
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है। राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों और सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों को आचार संहिता का पालन करना होगा। इसका उल्लंघन किए जाने पर सम्बंधित के खिलाफ सुसंगत कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में कोई दल या प्रत्याशी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, जो भिन्न-भिन्न जातियों व समुदायों के बीच मतभेद या परस्पर घृणा उत्पन्न करे या उनके बीच तनाव उत्पन्न करे। कोई भी प्रत्याशी दूसरे दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की निजी जिंदगी से सम्बंधित आलोचना नहीं करेगा। चुनाव के दौरान वोट लेने के लिए किसी जाति या सम्प्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा आदि का चुनाव प्रचार के मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सभी राजनैतिक दल और प्रत्याशी ऐसी किसी भी गतिविधि जो भ्रष्ट आचरण एवं अपराध की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि मतदाताओं को घूस देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण करना, मतदान केन्द्रों से 100 मीटर की दूरी के भीतर प्रचार करना, मतदान समाप्ति के पहले 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठके आयोजित करना और मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए परिवहन आदि की व्यवस्था करना जैसे कार्य नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान शांतिपूर्ण स्थित बनाये रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार का सम्मान किया जाएगा, फिर चाहे राजनीतिक दल और अभ्यर्थी उसके विचारों या गतिविधियों से सहमत हों या न हो। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी अपने अनुयायियों को किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी निजी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों आदि पर झंडा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने की का काम नहीं करेंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि राजनैतिक दल और प्रत्याशी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके समर्थक दूसरे दलों द्वारा आयोजित बैठकों, जुलूसों में न तो बाधा खड़ी करें और न ही उन्हें भंग करेंगे। किसी भी दल द्वारा उन स्थानों के आसपास जुलूस नहीं निकाला जाएगा, जहां दूसरे दल द्वारा बैठकें आयोजित की जा रही हों। किसी भी दल के द्वारा लगाये गये पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाये जाएंगे। आपराधिक प्रवृत्ति वाले अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित है कि वे निर्वाचन प्रचार अवधि के दौरान तीन बार समाचार पत्रों में और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से इस संबंध में सूचना प्रकाशित करें। जो राजनीतिक दल आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थियों को खड़ा करते हैं, उनके लिए भी अपेक्षित है कि वे अपने अभ्यर्थियों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में, अपनी वेबसाइट में और समाचार-पत्रों और टेलीविजन चैनल में भी, तीन अवसरों पर सूचना प्रकाशित करें।
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