Gonda : पूर्व मंत्री पर जानलेवा हमले में भाजपा सांसद समेत तीन दोषमुक्त
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह पर करीब 29 साल पूर्व हुए जानलेवा हमले में कैसरगंज से भाजपा सांसद व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह समेत तीन अभियुक्त अदालत द्वारा दोषमुक्त कर दिए गए। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी नवीन)/विशेष न्यायाधीश (एमपी एमएलए कोर्ट) जितेन्द्र गुप्ता ने सोमवार की शाम अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष सुनवाई के दौरान अदालत में संदेह से परे साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सका। अभियोजन पक्ष के अनुसार, नवाबगंज थाना क्षेत्र के बल्लीपुर निवासी व वादी मुकदमा योगेंद्र सिंह ने नवाबगंज थाने में 24 दिसंबर 1993 को तहरीर दी थी कि आज सुबह उनके भतीजे विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह अपने दरवाजे पर खड़े थे। वे वादी के साथ हरीश, देव नरायन सिंह, महेश सिंह, नरेंद्र सिंह आदि से आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी सफेद रंग की एक कार आकर उनके दरवाजे पर रुकी। कार में बैठे चार लोगों ने पंडित सिंह को जान से मार डालने की नीयत से उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सभी चिल्लाते हुए घर की तरफ भागे। हमलावरों ने करीब 30-40 राउंड फायरिंग की। इसमें विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह घायल हो गए और भागकर घर के पीछे पहुंचते ही गिर गए। उन्हें मरा हुआ समझकर हमलावर कार में बैठकर नवाबगंज की ओर भाग गए। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस ने भादवि की धारा 147, 148, 149, 307 के तहत अभियोग दर्ज कर विवेचना किया तथा तत्कालीन थानाध्यक्ष बलराम सरोज ने स्वयं विवेचना करते हुए नवाबगंज थाना क्षेत्र के ही बिश्नोहरपुर निवासी भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह, उनके सहयोगी ज्ञान सिंह निवासी ग्राम कुंडौली थाना मइल जिला देवरिया, दीप नरायन यादव उर्फ पहलवान निवासी ग्राम पहलवापुर प्रतापीपुर थाना उरुवा बाजार गोरखपुर और देवदत्त सिंह (अब मृतक) निवासी नवाबगंज के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रीकांत श्रीवास्तव, भूपेश्वर उपाध्याय व उपेंद्र कुमार मिश्र के अनुसार, परीक्षण के दौरान अदालत में अभियोजन की ओर से कुल ग्यारह गवाहों को पेश किया गया था। इसमें वादी मुकदमा योगेन्द्र सिंह, शैलेश कुमार सिंह, देव नरायन सिंह, शिव सपत्ति सिंह, महेश सिंह, एफआईआर लेखक देवी शरण सिंह, फर्द गवाह रघुनाथ सिंह व सुरेश सिंह, विवेचक बलराम सरोज, फार्मासिस्ट घनश्याम मिश्रा व नरेंद्र सिंह शामिल हैं। अदालत ने बचाव पक्ष के गवाह सांसद की सुरक्षा में तैनात तत्कालीन सुरक्षा कर्मी कौशल किशोर सिंह व जनसम्पर्क अधिकारी रहे संजय प्रताप सिंह को शपथ पत्र को फैसले का आधार बनाया। उन्होंने अपने शपथ पत्र में कहा था कि घटना के दिन शीतकालीन सत्र की वजह से सांसद दिल्ली में मौजूद थे। 23/24 दिसंबर की रात सांसद की तबियत खराब हो गई थी। उन्हें तत्कालीन सांसद स्व. सत्यदेव सिंह के साथ सचिवालय के एनेक्सी भवन अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर इलाज करने के बाद डाक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। विशेष न्यायाधीश (एमपी एमएलए कोर्ट) जितेन्द्र गुप्ता ने अपने फैसले में विवेचक पर तल्ख टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि इस मामले में विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश नहीं की गई, अन्यथा मुकदमे में पर्याप्त साक्ष्य जुटाए जा सकते थे। विवेचक द्वारा घटना में प्रयुक्त हथियारों को बरामद नहीं किया जा सका। आरोपी बृजभूषण शरण सिंह का संसद सत्र में प्रतिभाग करने के लिए दिल्ली स्थित आवास में रहने की जानकारी होने के बावजूद भी उसकी सत्यता जानने का प्रयास न यिा जाना आदि पूरी विवेचना को गंभीर रूप से संदेहास्पद बनाता है। अदालत ने यह भी कहा कि मुकदमे की 23 वर्ष तक लंबी सुनवाई के दौरान जिले में तैनात रहे जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक व अभियोजक अदालत से जारी अनगिनत आदेशिकाओं के बावजूद भी चोटहिल साक्षी विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह को गवाही के लिए उपस्थित कराने में असफल रहे। इसके अलावा साक्षी कभी खुद भी अदालत में साक्ष्य देने नहीं आया। केवल अधिवक्ता के माध्यम से ही पैरवी की जाती रही, जो अभियोजन की मंशा को संदेहास्पद बनाता है। इसी के साथ तीन अभियुक्तों को दोषमुक्त करार दिया। बताते चलें कि इस घटना के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे स्व. मुलायम सिंह यादव ने हेलीकाप्टर भेजकर पंडित सिंह को लखनऊ मंगवाकर उपचार कराया था। तब उनकी जान बच सकी थी।
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