जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। जिले की एक अदालत ने चार वर्ष पूर्व एक युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में पांच व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 55-55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अभिनव चतुर्वेदी ने आज यहां बताया कि जिले के परसपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी ने स्थानीय थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी कि 09 मई 2018 की रात करीब दो बजे अभियुक्त गण छत पर सो रही उनकी 25 वर्षीया पुत्री का मुंह दबाकर नीचे उतार लाए तथा घर के सामने ही बारी-बारी से सभी ने दुष्कर्म किया। साथ ही घटना के बारे में किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर विवेचना के उपरान्त पांच अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। चतुर्वेदी ने बताया कि परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम डॉ. दीनानाथ (तृतीय) ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों तथा अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के उपरान्त सभी पांच अभियुक्तों परमेश्वरी सिंह पुत्र भगौती सिंह, रमेश सिंह पुत्र देवीदीन व राजेंद्र यादव पुत्र पहाड़ी यादव निवासी गण खालेपुरवा मौजा चरसड़ी, अमित सिंह उर्फ कल्लू सिंह पुत्र विजय प्रताप सिंह निवासी कलहंसन पुरवा तथा अवधेश सिंह पुत्र राम शरण सिंह निवासी उमराव पुरवा मौजा राजापुर थाना परसपुर को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को दो माह के अतिरिक्त साधारण कारवास की सजा भुगतनी होगी। जान से मारने की धमकी के मामले में दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ चलेंगी तथा विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि सजा की कुल अवधि में समायोजित की जाएगी। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की कुल धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में अदा की जाए। पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने बताया कि अभियुक्तों को सजा दिलाने में एडीजीसी अभिनव चतुर्वेदी, परसपुर थाने के पैरोकार आरक्षी बासुदेव व मानीटरिंग सेल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने बताया कि बालिकाओं व महिलाओं के प्रति हुए ऐसे सभी अपराधों में उनके द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा की जा रही है।

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जानकी शरण द्विवेदी
