संवाददाता
गोंडा। सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई) सौरभ यादव बताया है कि मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत प्रदेश के कृषकों को सुलभ, समुचित एवं सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने, सिंचन क्षमता एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु सामान्य एवं अनुसूचित जाति/जन जाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को उथले बोरिंग (30 मी. गहराई तक की 110 एम.एम. व्यास), पम्पसेट स्थापना एवं जल वितरण प्रणाली से लाभान्वित कराया जाना है। इसके अतिरिक्त मध्यम गहरे नलकूप (31 से 60 मीटर), गहरे नलकूप (61 से 90 मीटर), तथा पूर्व में लाभाविन्त उथले बोरिंग के कृषकों को पम्पसेट, हौज-नाली एवं जल वितरण प्रणाली की सुविधा अनुदान पर दिया जाना है। कृषकों के हित में योजना के अनुदान सीमा में वृद्धि की गयी है। उन्होंने कहा कि पात्र एवं इच्छुक कृषकों को इस योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा। योजना का लाभ, पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिया जायेगा। योजना का लाभ लेने हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अथवा पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल में पंजीकृत कृषक ही पात्र होंगे।
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जानकी शरण द्विवेदी
