जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। जिले की एक अदालत ने विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने व दहेज उत्पीड़न के पांच वर्ष पुराने मामले में दोषी पति को सात वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अभिनव चतुर्वेदी ने आज यहां बताया कि वादी राधेश्याम निवासी अचलपुर थाना सादुल्ला नगर जिला बलरामपुर ने खोंड़ारे थाने में 21 फरवरी 2017 को तहरीर देकर कहा कि अपनी बहन शीला का विवाह साल 2013 में पवनेश वर्मा निवासी बड़हरा पश्चिमी डीह थाना खोंड़ारे से किया था। ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित करते थे। एक दिन सुबह बहन ने फोन करके बताया कि उसके पति उसे मार रह हैं। जब वह बहन के घर पहुंचा तो बहन चारपाई पर मृत पड़ी थी। स्थानीय पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। चतुर्वेदी ने बताया कि बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम डॉ. दीनानाथ (तृतीय) ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों तथा अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के उपरान्त पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने व दहेज उत्पीड़न का दोषी करार देते हुए पति पवनेश वर्मा को सात वर्ष का सश्रम कारावास तथा 35 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 55 दिन का साधारण कारावास अलग से भुगतना होगा। दोष सिद्ध अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि सजा की कुल अवधि में समायोजित की जाएगी।
पत्नी की आत्महत्या में पति को पांच वर्ष की सजा
इसी प्रकार जिले की एक अन्य अदालत ने विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने व दहेज उत्पीड़न के मामले में पति को दोषी करार देते हुए पांच साल का कारावास और 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अमित कुमार पाठक ने बताया कि वादी राम प्रीत ने कौड़िया थाने में शिकायत दर्ज कराई कि पांच साल पहले उसकी बेटी का विवाह साहेबदीन निवासी हिसाब तिवारी पुरवा मौजा छितौनी के साथ हुआ था। पति साहेब दीन, उनकी मां, रामदीन और देवीदीन दहेज में 50 हजार रुपए नकद व बाइक की मांग करने के साथ प्रताड़ित करते थे। प्रताड़ना से तंग आकर 23 जुलाई 2017 को पूर्वान्ह करीब 10 बजे उनकी बेटी ने ससुराल में फांसी लगाकर आत्म हत्या कर लिया। प्रकरण में स्थानीय थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। पाठक ने बताया कि परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश (तृतीय) राजेश कुमार-तृतीय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों तथा अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के उपरान्त पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने व दहेज उत्पीड़न का दोषी करार देते हुए पति साहेबदीन को भादवि की धारा 306 में दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदण्ड, 498ए में तीन वर्ष का कारावास तथा तीन हजार रुपए का अर्थदण्ड तथा चार डीपी एक्ट में छह माह का कारावास तथा दो हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गई अवधि, सजा की कुल अवधि में समायोजित की जायेगी।
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जानकी शरण द्विवेदी
