जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को पति व अन्य परिजनों की गवाही के आधार पर 28 वर्षीय पत्नी को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। यह जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार पाठक ने बताया कि जिले के इटियाथोक थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे सिधारी निवासी मनोज कुमार ने स्थानीय थाने पर सूचना दिया था कि सात मार्च 2013 को रात करीब नौ बजे उसकी पत्नी रेखा अपने गोद में 10 माह की नवजात पुत्री केतकी को लेकर अकारण पास के तालाब में कूद गई, जिससे बालिका की मौत हो गई। गांव वालों द्वारा तलाश किए जाने पर रेखा नवजात की लाश लिए तालाब के किनारे महीपत व संत प्रकाश को मिलीं थीं। स्थानीय पुलिस ने प्रकरण में भादवि की धारा 304 व 309 के तहत अभियोग दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती पूजा सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने तथा अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने के उपरांत श्रीमती रेखा को भादवि की धारा 304 के तहत दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा धारा 309 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया। न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा दोष सिद्ध अपराधी रेखा द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में जेल में बिताई गई अवधि उसकी सजा के कुल अवधि में समायोजित की जाएगी।
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जानकी शरण द्विवेदी
