Gonda : पंचायत के 37 रिक्त पदों पर उप चुनाव की अधिसूचना जारी
20 जुलाई तक होगा नामांकन, चार अगस्त को मतदान, 05 अगस्त को मतगणना
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) डॉ. उज्ज्वल कुमार ने पंचायत उप निर्वाचन, माह जुलाई 2022 में ग्राम पंचायत के 01 प्रधान तथा 28 सदस्य एवं 08 क्षेत्र पंचायत सदस्य अर्थात कुल 37 रिक्त पदों के उप निर्वाचन को शान्तिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने तथा निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाओं को समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु प्रभारी अधिकारी एवं सहायक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया हैं। उन्होंने कहा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण व्यवस्था हेतू जिला विकास अधिकारी को प्रभारी अधिकारी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एवं जिला प्रशिक्षण अधिकारी जिला ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान झंझरी को सहायक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है। जो आवश्यकतानुसार मतदान एवं मतगणना कार्मिकों की नियुक्ति तथा नियुक्त किये गये कार्मिकों को निर्वाचन सम्बन्धी प्रशिक्षण एवं उनके प्रस्थान की व्यवस्था एवं कार्मिक व्यवस्था से सम्बन्धित अन्य कार्य करेंगे।
इसी प्रकार यातायात व्यवस्था हेतु प्रभारी अधिकारी नगर मजिस्ट्रेट को बनाया गया है तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं जिला पूर्ति अधिकारी को सहायक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिनके द्वारा निर्वाचन में वाहनों का आकलन, सरकारी/प्राइवेट वाहनों का अधिग्रहण कराना एवं ईंधन वितरण कराना तथा अन्य सम्बन्धित कार्य संपन्न किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि नियुक्त किये गये प्रभारी अधिकारी/सहायक प्रभारी अधिकारी सौंपे गये निर्वाचन कार्यो का समयान्तर्गत निर्वहन करना सुनिश्चित करें तथा निर्धारित किए गये कार्यो की प्रगति से अधोहस्ताक्षरी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को अवगत कराते रहेंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है। अतः निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही, कर्तव्य विमुखता को गम्भीरता से लिया जायेगा। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) डा. उज्ज्वल कुमार ने उत्तर प्रदेश शासन के पंचायतीराज विभाग के निर्देश के क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि जनपद गोंडा के सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों/पदों,जो मा. न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, पर उप निर्वाचन निम्नांकित विर्निदिष्ट समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का अन्तिम दिनांक व समय 20 जुलाई 2022 पूर्वाहन 10 बजे से अपराह्न 04 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय 21 जुलाई पूर्वाह्न 10 बजे से कार्य की समाप्ति तक, उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक व समय 22 जुलाई पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 03 बजे तक, प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय 22 जुलाई अपराह्न 03 बजे से कार्य की समाप्ति तक, मतदान का दिनांक व समय 04 अगस्त पूर्वाह्न 07 बजे से अपराह्न 05 बजे तक, मतगणना का दिनांक व समय 05 अगस्त पूर्वाह्न 08 बजे से कार्य की समाप्ति तक किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि उक्त सूचना के अधीन ग्राम पंचायत के प्रधान सदस्यों तथा क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के स्थानों पदों पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए संबंधित निर्वाचन अधिकारी अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना दिनांक 16 जुलाई 2022 को निर्गत करेंगे और उसकी प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) गोंडा को तत्काल प्रेषित करेंगे। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस चुनाव कार्यक्रम का गावों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जाएं तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत तथा तहसील कार्यालय के सूचना पट्टों में यह कार्यक्रम प्रदर्शित भी किया जाय। सार्वजनिक सूचना निर्गत होने के साथ ही अर्थात दिनांक 16 जुलाई 2022 से नामांकन पत्रों का विक्रय प्रारम्भ हो जायेगा।उन्होने कहा कि उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली,1994 के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा। उन्होने बताया कि उप निर्वाचन में प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य एवं परिणाम की घोषणा संबंधित विकासखंड/क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर होगा। उन्होंने कहा कि उक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि संदर्भित निर्वाचन कोविड-19 व अन्य किसी महामारी के सम्बन्ध में राज्य आपदा प्रबन्ध, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन कराते हुए सम्पन्न कराये जायेंगे।
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जानकी शरण द्विवेदी
सम्पादक
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