Thursday, April 2, 2026
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Gonda : नारकोटिक्स एक्ट में तीन साल की सजा, 30 हजार जुर्माना

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। जिले की एक अदालत ने सोमवार को एक युवक के पास करीब दो वर्ष पूर्व 750 ग्राम चरस बरामद होने के मामले में दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा 30 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक अनुपम शुक्ला ने बताया कि जिले के मनकापुर थाने की पुलिस ने राजू नाई पुत्र राम निवास निवासी ग्राम बनकसिया शिवरतन थाना मनकापुर को सितंबर 2020 में 750 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। विवेचना के उपरांत स्थानीय थाने की पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। शुक्ल ने बताया कि सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (नारकोटिक्स एक्ट) राजबहादुर रामदेव यादव ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुनने के उपरांत आरोपी राजू नाई को दोषी ठहराया तथा उसे तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया। जुर्माने की रकम अदा न कर पाने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि कारावास की कुल अवधि में समायोजित की जाएगी।

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जानकी शरण द्विवेदी
सम्पादक
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