Gonda : दो हत्याभियुक्तों को आजीवन कारावास

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में तीन साल पूर्व किशोर की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के मामले में एक अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 1.20 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) अमित कुमार पाठक ने मंगलवार को बताया कि जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के ग्राम खमरिया हरिवंश निवासी रामफेर ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 10 अक्तूबर 2020 को उसका पुत्र रामपाल (17) गांव के उत्तर चमदई नाला के किनारे जानवरों के लिए चारा काटने गया था। शाम तक घर न लौटने पर जब उसकी खोज की गई तो दीनानाथ के गन्ने के खेत में उसकी लाश मिली। रामफेर ने आरोप लगाया कि पुरानी रंजिश के कारण गांव के राम कृपाल व भगवान दीन ने धारदार हथियार से उनके बेटे की हत्या कर शव गायब कर दिया था। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर विवेचना करने के उपरांत दोनों अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। पाठक ने बताया कि सत्र परीक्षण के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) राजेश कुमार ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने, उभय पक्ष के गवाहों के बयानों तथा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के उपरांत सोमवार को राम कृपाल व भगवान दीन को हत्या और साक्ष्य छिपाने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 1.20 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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