Saturday, March 14, 2026
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Gonda : दुष्कर्म व छेड़छाड़ के जुर्म में 20 वर्ष की सजा

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। जिले की एक अदालत ने विधवा के साथ सामूहिक दुष्कर्म तथा उसकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ के करीब दो वर्ष पुराने मामले में मंगलवार को 69 वर्षीय वृद्ध समत दो लोगों को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 22 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्र ने आज यहां बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट चंद्र मोहन चतुर्वेदी ने आज दो अभियुक्तों को दोष सिद्ध करार देते हुए सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि इटियाथोक थाना क्षेत्र के दरियापुर बीरपुर दूबे गांव की 45 वर्षीय एक विधवा ने गांव के ही पाटनदीन (69) व राजेन्द्र तिवारी (46) के विरुद्ध न्यायालय में एक परिवाद दर्ज करते हुए आरोप लगाया था कि पुरानी रंजिश के कारण दोनों लोगों ने 12 अक्टूबर 2020 को उसे जबरन गन्ने के खेत में ले जाकर चाकू के नोक पर सामूहिक दुष्कर्म किया। साथ में मौजूद उसकी नाबालिग पुत्री के साथ भी छेड़छाड़ किया। उन्होंने पुत्री के साथ मारपीट करते हुए लूट के इरादे से उसकी सोने की चेन भी छीन ले गए। वादिनी व दो गवाहों के बयान के उपरान्त न्यायालय ने दोनों प्रतिवादियों को तलब कर सुनवाई शुरू किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट चंद्र मोहन चतुर्वेदी ने दोनों आरोपियों को सामूहिक दुष्कर्म, लूट, मारपीट व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम 2012 का दोषी पाया और उन्हें बीस वर्ष के सश्रम कारावास व 22 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा। सभी अभियोगों की सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा मुकदमे के दौरान जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित होगी।

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जानकी शरण द्विवेदी
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